Home छत्तीसगढ़ जिले में नहीं होगा लॉकडाउन, वर्तमान में जारी व्यवस्था रहेगी लागू

जिले में नहीं होगा लॉकडाउन, वर्तमान में जारी व्यवस्था रहेगी लागू

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समय-समय पर समीक्षा कर लॉकडाउन के संबंध में लिया जाएगा निर्णय

मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है अनिवार्य
राजनांदगांव प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर राज्य सरकार ने लॉकडाउन को लेकर कलेक्टरों को अधिकार सौंपा है। जिला प्रशासन द्वारा जिले में लॉकडाउन लागू नहीं करने का फैसला लिया है। जिले में वर्तमान में जारी व्यवस्था रहेगी ही लागू रहेगी।
कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला ने जिले में लॉकडाउन के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि जिले में अभी वर्तमान में जारी व्यवस्था लागू रहेगी और लॉकडाउन के संबंध में समय-समय पर समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संबंध में जारी प्रोटोकाल का सभी नागरिकों को पालन करना है, नहीं किए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शाम 4 बजे तक दुकानें बंद करने के निर्देश
उन्होंने कहा कि सभी दुकाने निर्धारित समय शाम 4 बजे तक बंद हो जानी चाहिए। इसके लिए टीम बनाई जाए, जिसमें पुलिस के भी अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने नगर निगम आयुक्त से कहा कि व्यापारी एवं ग्राहक मास्क लगाकर ही रहेंगे और मार्केट में माईक के माध्यम से नागरिकों को चेतावनी देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि नागरिक अनावश्यक घर से बाहर न निकले। उन्होंने कहा कि कंटेन्मेंट जोन के संबंध में जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप, अस्पताल, क्लीनिक, दवाई दुकान, दूध एवं इससे संबंधित उत्पाद, सब्जी दुकाने नियत समय अनुसार खुले रहेगें। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

8 फीट से अधिक गणेश प्रतिमा नहीं बनाए

कलेक्टर श्री वर्मा को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी ने बताया कि सृष्टि कालोनी, तुलसीपुर, लालबाग, चिखली, नया ढाबा एवं सोमनी आईटीबीपी को कैम्प में कोविड-19 के मरीज अधिक मिले है। कलेक्टर श्री वर्मा ने अधीक्षक डॉ. प्रदीप बेक को कोविड-19 हास्पिटल के चौथे फ्लोर को पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने हॉस्पिटल स्थित टेस्टिंग लैब में वैज्ञानिक की नियुक्ति ने निर्देश दिए। उन्होंने हरेली त्यौहार एवं गणेश चतुर्थी में कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करने के लिए सबसे कहा है। उन्होंने कहा कि मूर्तिकार आठ फीट से अधिक गणेश प्रतिमा नहीं बनाएंगे।

नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई
एसपी जितेन्द्र शुक्ला ने कहा कि दुकानों एवं चौक-चौराहों में कोविड-19 से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को गणेश चतुर्थी के पहले चिन्हांकित अपराधियों को जेल में बंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने मास्क नहीं पहनने वाले तथा कोविड-19 संबंधी प्रोटोकाल का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर ओंकार यदु, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती तनुजा सलाम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री सुरेशा चौबे, नगर निगम आयुक्त चन्द्रकांत कौशिक, एसडीएम मुकेश रावटे एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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