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कलेक्टर ने जारी किया आदेश , त्यौहारों के कारण केवल 4 घंटे की छूट दी है…पढ़िए पूरी खबर

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रायपुर ! कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 22 से 28 जुलाई तक लॉक डाउन को अब 6 अगस्त तक बढ़ाया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर डॉ. एस. भारतीदासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है 28 जुलाई तक, विभिन्न गतिविधियों में लगाई गई रोक

समय सीमा 6 अगस्त की रात 12 बजे तय कर दी है। मास्क और सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिग के साथ खाद्य पदार्थ और किराना के सामानों को थोक व चिल्हर में विक्रय करने वालों को छूट दी है। यह छूट केवल 29 और 30 जुलाई को सुबह 6 से 10 बजे तक छूट दी है। किराना दुकान में राखी और त्यौहार में उपयोगी सामानों को बेचने की अनुमति दी गई है। मिठाई, मिष्ठान पदार्थ, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई कामर्स आपूर्ति की अनुमति दी गई है। पेट्रोल,डीजल पंप,एलपीजी,सीएनजी गैस के विक्रय व परिवहन और भंडारण की गतिविधि की अनुमति सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक होगी

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