राजनांदगांव (दावा) जिला प्रशासन ने गुरुवार को आदेश जारी कर कहा है कि 7 अगस्त से नगर निगम क्षेत्र में संचालित दुकान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोले जाएंगे। लेकिन दुकानों को रोजाना सेनेटाइज किया जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। निर्धारित समय के बाद भी दुकानें खुली पाई गई तो संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि शहर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर जिला प्रशासन द्वारा शहर को लॉक डाऊन घोषित किया गया था। इसमें दुकानों को सुबह 7 से 12 बजे तक ही खोलने की छूट दी गई है। वहीं मेडिकल सेवा की दुकानें पूरी तरह खुली रखने की छूट दी गई थी। वहीं सब्जी व्यापारियों को ठेले में घूम-घूम कर सब्जी बेचने का निर्देश जारी किया गया था। इस दौरान शहरवासियों को जरुरत की समान खरीदने में परेशानियों का सामना करना पड़ रह था। अब जिला प्रशासन ने दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रखने का निर्देश जारी किया है।
समय के बाद भी खुली रखने पर होगी कार्रवाई
कोरोना संकट के बीच शहरवासियों का राहत देने जरुरत की सभी दुकानों को खुला रखने जिला प्रशासन ने छूट दी है। इस दौरान समयसीमा के बाद भी दुकानों को खुला रखने पर दुकानदार के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।