छल कपट कर पति ने की दूसरी शादी
राजनांदगांव / खैरागढ़ (दावा)। छल कपट कर दूसरा विवाह करने वाले पति के द्वारा अपनी पत्नी से अमानवीय व शर्मशार कर देने वाली घटना प्रकाश में आयी है. आरोपी पति अपनी पत्नी को बंधक बनाकर गाली-गलौच व मारपीट करता था वहीं पीडि़ता को मुंह बंद रखने की धमकी देकर आरोपी उसके गुप्तांग में मिर्ची पावडर डालकर उसके साथ लगातार अमानवीय बर्ताव कर रहा था. मामले का खुलासा तब हुआ जब किसी तरह पीडि़ता भागकर अपने पति के चंगुल से बाहर निकली.
जालबांधा पुलिस चौकी में कराई रिपोर्ट दर्ज
जानकारी अनुसार पीडि़ता श्रीमती भुनेश्वरी गहने पति सरोज गहने उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम शेरगढ़ पुलिस चौकी जालबांधा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 2005 में उसके तत्कालीन पति ग्राम घोरदा निवासी भूषण खुटेल की आकस्मिक मृत्यु होने के बाद एक सामाजिक कार्यक्रम में उसकी मुलाकात आरोपी सरोज गहने से हुई थी. मेल मुलाकात के दौरान आरोपी सरोज गहने ने पीडि़ता को बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है और उसके तीन बच्चें है लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहती और आरोपी ने उस दौरान पीडि़ता के साथ विवाह करने की बात कही. जिसके बाद वह आरोपी की बातों में आ गई और तकरीबन 4 माह पहले भुनेश्वरी ने सरोज गहने के साथ कोर्ट मैरिज कर ली और ग्राम शेरगढ़ में उसके मकान के पास ही किराये के मकान में रहने लगी. विवाह के बाद आरोपी सरोज भुनेश्वरी को प्रताडि़त करने लगा और उसे घर से निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी लेकिन कुछ दिनों बाद ही पता चला कि आरोपी सरोज गहने अपनी पहली पत्नी व बच्चों के साथ शेरगढ़ में ही रहता है. तब उसने विरोध दर्ज कर कहा कि पहली पत्नी के साथ रहते हो तो मुझसे शादी क्यों कि जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ मारपीट व प्रताडऩा की हद पार कर दी.
पत्नि का खैरागढ़ अस्पताल में जारी है उपचार
इस घटना में पीडि़ता की सास और आरोपी की माँ कमला गहने भी शामिल थी और दोनों लगातार पीडि़ता को एक बंद कमरे में मारपीट कर प्रताडि़त करते रहे. विरोध दर्ज करने पर आरोपी सरोज गहने ने पीडि़ता के गुप्तांग में मिर्ची पावडर डालकर लगातार शारीरिक व मानसिक प्रताडऩा दी. लगातार प्रताडऩा से पीडि़त भुनेश्वरी किसी तरह रविवार 30 अगस्त की सुबह 11 बजे आरोपी पति व सास की चंगुल से घर से लगे खेतों की ओर भाग गई और कुछ ग्रामीणों की मदद से अपने बड़े बेटे राहुल खुटेल को फोन लगाकर पूरी घटना की जानकारी दी तथा ग्रामीणों की मदद से डायल 112 को फोन कर खैरागढ़ अस्पताल आयी जहां उसका उपचार किया गया.
आरोपियों के विरूद्ध ये लगी धाराएं
पीडि़ता की रिपोर्ट पर खैरागढ़ थाना में आरोपियों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 498 (ए), 323, 324, 506, 342, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर एसपी डी श्रवण के निर्देशन एवं एडिशनल एसपी श्रीमती सुरेशा चौबे व एसडीओपी जीसी पति के मार्गदर्शन में टीआई नासिर बाठी के निर्देश पर एसआई हेमवंत चंद्राकर, बसंत साहू, प्रियंका पैकरा, एएसआई माया राम नेताम, आरक्षक विरेन्द्र जैन, बिसाहू यादव की टीम ने तत्काल कार्यवाही करते हुये आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है वहीं मामले में आरोपी पीडि़ता की सास कमला गहने की गिरफ्तारी नहीं हो पायी है.