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राज्य शासन द्वारा अनुमति प्राप्त अस्पतालों के माध्यम से स्वयं के व्यय पर ले सकते हैं सुविधाएं

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कोरोना संक्रमितों के इलाज, आइसोलेशन एवं होम-केयर की सुविधा निजी अस्पतालों के द्वारा भी

मरीजों की भर्ती एवं डिस्चार्ज की जानकारी आई.डी.एस.पी. राज्य कार्यालय और रायपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजना अनिवार्य

रायपुर. 28 अगस्त 2020. प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन ने निजी अस्पतालों में भी इसके मरीजों के इलाज, आइसोलेशन एवं होम-केयर की अनुमति दी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुमति प्राप्त अस्पतालों में स्वयं के व्यय पर मरीज भर्ती होकर कोविड-19 के उपचार, आइसोलेशन सुविधा एवं होम आइसोलेशन में रह रहे लोग होम-केयर की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। विभाग द्वारा रायपुर के एनएच एमएमआई, श्री नारायणा अस्पताल, वी-वाई अस्पताल, श्री बालाजी अस्पताल, रामकृष्ण केयर अस्पताल, मेडिशाइन अस्पताल, ओम अस्पताल, भाटिया अस्पताल, सुयश अस्पताल, संकल्प अस्पताल, लाइफवर्थ अस्पताल, वी-केयर सुपरस्पेशियालिटी अस्पताल, कालड़ा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट को इसके लिए अनुमति प्रदान की गई है। नवा रायपुर के बालको अस्पताल, बिलासपुर के अपोलो और अंबिकापुर के जीवन ज्योति अस्पताल को भी इसकी अनुमति दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग ने अनुमति प्राप्त सभी अस्पतालों को कोविड-19 के मरीजों के इलाज, आइसोलेशन एवं होम-केयर के दौरान राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग और आईसीएमआर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अस्पतालों को कोविड-19 के मरीजों की भर्ती एवं डिस्चार्ज संबंधी सभी जानकारी आई.डी.एस.पी. के राज्य कार्यालय और रायपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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