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21 सितम्बर को 10.30 बजे तक कार्य पर नहीं पहुँचने पर एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मियों के बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी

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हड़ताल पर गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य कर्मचारियों को 24 घंटे के भीतर कर्तव्य में वापस उपस्थित होने के निर्देश

कर्तव्य में नहीं लौटने पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई

राजनांदगांव 20 सितम्बर 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी टोपेश्वर वर्मा ने हड़ताल में गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को 24 घंटे के भीतर अपने कर्तव्य में वापस उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। निर्देश का पालन नहीं करने पर  संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ आवश्यक सेवा संधारण एवं विछिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। 19 सितम्बर को  नोटिस जारी होने के बाद 21 सितम्बर को 10.30 बजे तक कार्य पर नहीं पहुँचने पर एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मियों के बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा है कि वर्तमान में कोविड-19 का संक्रमण पूरे प्रदेश में चरम पर है। इसी अनुक्रम में राजनांदगांव जिले में भी प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या बहुतायत में सामने आ रहे है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ ही जिला एवं पुलिस प्रशासन तथा अन्य विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा समन्वित प्रयास कर इस महामारी पर नियंत्रण पाने पूरी दृढ़ता के साथ प्रयास किया जा रहा है। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एकजुट एवं परस्पर समन्वय स्थापित कर इस महामारी की रोकथाम के लिए पूरी दृढ़ता के साथ आगे भी कार्य करने की अत्यंत आवश्यकता है। इस सारी परिस्थितयों से अवगत होते हुए ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के हड़ताल में चले जाने से कोविड-19 का संक्रमण की रोकथाम में बाधा उत्पन्न हो रही है। वर्तमान में राज्य शासन द्वारा राज्य में छत्तीसगढ़ आवश्यक सेवा संधारण एवं विछिन्नता निवारण अधिनियम 1979 लागू है। अधिनियम के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में कार्य करने से इन्कार किए जाने पर पूर्णत प्रतिबंधित किया गया हैं एवं एस्मा अधिनियम की कंडिका 5 का उल्लंघन किए जाने की  स्थिति में कंडिका 7 (1) के तहत तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 के तहत बाधा उत्पन्न करने के लिए सजा एवं धारा 56 के तहत ड्यूटी में अधिकारी की विफलता के संबंध में तथा छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीस कोविड-19 रेगुलेशन्स 2020 की कंडिका-14 के तहत अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

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