राजनांदगॉव (दावा)। शहर को स्वच्छ सुन्दर और व्यवस्थित करने की पहल में नगर पालिक निगम, राजनांदगॉव प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक‘ मोर आवास मोर चिन्हारी‘ के माध्यम से चिन्हाकिंत झुग्गी बस्ती को शहर के विभिन्न स्थानों में नव निर्मित बहुमंजिला आवासो में व्यवस्थापित कर शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे है।
उक्त आशय की जानकारी देते हुये नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि वर्षा ऋतु के उपरांत शहर में वे स्थान जो जलाशय, तालाब, नदी नालो के निकट है वहा बसे परिवार, उच्च विद्युत ताप तारो के नीचे रेल्वे के किनारे, सडक़ के किनारे अतिक्रमण कर, निजी और शासकीय भूमि निस्तारी आदि के भूमि पर बसे परिवारो को जिन्हे भविष्य मे स्थाई पट्टा प्रदान नही किया जा सकता है। शासन की महत्वकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना जिसका उद्देश्य भारत देश के प्रत्येक परिवार को एक पक्की छत मिले इस उद्देश्य की पूर्ति करते हुए इन परिवारों को व्यवस्थापन के तहत् मात्र 75 हजार के आसान किश्तो में ये सुविधा युक्त आवास प्रदान किया जा सकेगा।
आयुक्त श्री कौशिक ने बताया कि स्वच्छ वातावरण में आवास होने से तन भी व्याधी से दुर होगा, जब व्याधी काया में ना हो तो मन प्रसन्न होगा, और प्रसन्न मन से अच्छे विचारो के साथ अपने जीवन को सवांरने का प्रयास इन गरीब परिवारों का होगा, आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों को एक व्यवस्थित रहवासी क्षेत्र में बसा कर इनके जीवन स्तर को उंचा करने का प्रयास शासन के द्वारा किया जा रहा है।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता के संबंध में बताया कि यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारो के लिए है। जिनकी समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय 03 लाख रूपये से कम होना चाहिए।
आवेदन करने वाले व्यक्ति का या उसके परिवार का सम्पूर्ण भारत वर्ष में कोई भी पक्का आवास नही होना चाहिए। 31 अगस्त 2015 के पूर्व से उस झुग्गी बस्ती का रहवासी होना अनिवार्य है। जिस बस्ती को विस्थापित किया जाना है। अन्यथा कि स्थिति में इस नियम कि पूर्ति ना होने पर उन्हे आवास प्रदान नही किया जा सकता है। ए.एच.पी. के आवास गरीब और जरूरतमंद परिवारो को निवास करने के लिए है। किसी भी स्थिति में किराये पर या निवास के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिए उपयोग नही करने दिया जा सकता है। इस स्थिति में बिना किसी सूचना के मात्र पंचनामा के आधार पर उक्त आवास का नामांकन रद्द कर उसके जमा किये रकम को राजसात कर तत्काल उस आवास को जरूरतमंद परिवार को जो प्रधानमंत्री आवास योजना की समस्त नियमो के अधीन हो उसे आबंटित किया जायेगा। वे परिवार जिनके पास स्थाई भूमि स्वामित्व नही है। वे ही इस योजना का लाभ ले सकते है।