10 फीट का होगा रावण का पुतला, 50 से अधिक लोगों की नहीं होगी अनुमति
राजनांदगांव (दावा)। कोरोना के कारण इस बार दशहरा उत्सव पर रावण दहन भी फीका रहने वाला है। इस बार 10 फीट से ज्यादा बड़ा पुतला नहीं जलाया जा सकेगा। कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रह पाएंगे। प्रशासन की बिना अनुमति रावण दहन नहीं किया जा सकेगा और अनुमति के बाद भी कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण की शिकायत सामने आई तो इलाज का खर्च भी आयोजकों को वहन करना पड़ेगा।
कोरोना संक्रमण के खतरे के कारण जिला प्रशासन ने सख्त नियमों के बीच रावण दहन का कार्यक्रम करने का निर्देश जारी किया है। शनिवार को इस संबंध में एसडीएम मुकेश रावटे की अध्यक्षता अधिकारियों व दशहरा उत्सव समितियों के पदाधिकारियों की बैठक रखी गई थी। इस दौरान बैठक में गाइड लाइन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए।
गाइड का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
जारी दिशा निर्देश में दशहरा उत्सव और रावण दहन का कार्यक्रम जिला व निगम प्रशासन की बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं किया गया तो संबंधितों के खिलाफ एपीडेमिक डिसिज एक्ट तक तहत कार्रवाई की जाएगी। अनुमति के दौरान संबंधितों को गाइड लाइन पालन के संबंध में शपथ पत्र भी देना होगा।
संक्रमित हुए तो देना होगा इलाज का खर्च
जारी दिशा निर्देश के मुताबिक अनुमति लेकर पुतला दहन और गाइड लाइन का पालन करने के बाद भी कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुआ तो संक्रमितों के इलाज का पूरा खर्च पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित करने वालों को वहन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर एपीडिमिक डिसिज एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
माइक, झांकी व साज-सज्जा भी नहीं
आयोजन समितियों को जिला प्रशासन की गाइड लाइन का पालन करते हुए सादगी के साथ दशहरा उत्सव मनाना होगा। माइक अथवा बैंड का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। उत्सव के दौरान झांकी भी नहीं होगी और न ही कोई साज सज्जा किया जाएगा। आयोजन के दौरान कोरोना से बचाव के सभी उपाय भी रखने होंगे।
इन नियमों का पालन होगा अनिवार्य
- 0 पुतले की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं।
- 0 बस्ती अथवा रिहायशी इलाके में पुतला दहन नहीं।
- 0 50 से ज्यादा व्यक्ति नहीं होंगे।
- 0 केवल पूजा करने वाले कार्यक्रम में, ऑनलाइन माध्यमों से कार्यक्रम की प्रसारण की व्यवस्था होगी।
- 0 वीडियोग्राफ्री करना होगा, रजिस्टर मेंटेन कर आने वाले व्यक्तियों के नाम व मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- 0 4 सीसीटीवी लगाना जरूरी ताकि आने वाले लोगों की पहचान हो सके।
- 0 सोशल डिस्टेसिंग, मास्क व सेनेटाईजर का उपयोग अनिवार्य।
- 0 सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण, पंडाल की अनुमति नहीं।
- 0 पुतला दहन स्थल के 100 मीटर के दायरे में बेरीकेटिंग जरूरी।
- 0 डीजे, धूमाल, बैंड, माइक, साज-सज्जा, झांकी नहीं।
- 0 सेनेटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंडवाश, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जरूरी।
- 0 अग्निशमन की व्यवस्था जरूरी।
- 0 कंटेनमेंट जोन में पुतला दहन की अनुमति नहीं।
- 0 एक आयोजन स्थल से दूसरे स्थल के बीच कम से कम 500 मीटर की दूरी।
- 0 पहले आओ पहले पाओ की दर्ज पर अनुमति।
- 0 नगर निगम से अनुमति अनिवार्य।