बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के खसरों पर चौहद्दी प्रदान नहीं करने पटवारियों को निर्देश
राजनांदगांव(दावा)। दैनिक दावा में शुक्रवार को बिना रेरा के पंजीयन के चल रहा अवैध प्लाटिंग का खेल शीर्षक से प्रकाशित समाचार को सज्ञान में लेते हुए एसडीएम मुकेश रावटे ने आज मौका मुआयना किया और संबंधित पटवारियों को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के खसरों पर चौहद्दी प्रदान नहीं करने के निर्देश दिए। ज्ञात हो कि दैनिक दावा ने चार दिसंबर के अपने अंक में बिना रेरा के पंजीयन के चल रहा अवैध प्लाटिंग का खेल शीर्षक से प्रमुखता से समाचार का प्रकाशन कर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया था।
इस खबर को गंभीरता से लेते हुए और अवैध प्लाटिंग की शिकायत प्राप्त होने पर एसडीएम ने राजनांदगांव तहसील में स्थित रेवाडीह एवं लखोली में खसरों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया, जिसमें प्रथम दृष्टया प्लाटिंग करने की संभावना पाई गई। ग्राम रेवाडीह पटवारी हल्का नंबर 37 में स्थित भूमि जिसका खसरा नंबर 99/3, 995/5, 99/12, 100 कुल रकबा 3.92 हेक्टेयर एवं ग्राम लखोली में पटवारी हल्का नंबर 42 लखोली में स्थित भूमि जिसका खसरा नंबर 378/2 रकबा 0.263 हेक्टेयर, 378/1 रकबा 0.162 हेक्टेयर, 378/2 रकबा 0.320 हेक्टेयर, 378/60 रकबा 0.112 हेक्टेयर, 378/62 रकबा 0.112 हेक्टेयर, 378/59 रकबा 0.112 हेक्टेयर, 378/612 रकबा 0.112 हेक्टेयर, 378/2 (क) रकबा 0.162 हेक्टेयर है, उक्त खसरों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया। इन भूमि पर कच्चा मुरूम रोड का निर्माण किया गया है। उक्त जमीनों का न तो कालोनाईजर लाईसेंस लिया गया है और न ही विधिवत नियमित विकास अनुज्ञा प्राप्त की गई है, जिसके कारण उक्त जमीनों पर भविष्य में अवैध प्लाटिंग किए जाने की संभावना है।
एसडीएम श्री रावटे ने सभी संबंधित पटवारियों को निर्देशित किया है कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के उपरोक्त खसरों पर चौहद्दी प्रदान न करें। साथ ही उक्त सभी खसरों पर बिना कालोनाईजर लाईसेंस व नियमित भवन अनुज्ञा के छोटे-छोटे टुकड़ों पर बिक्री प्रतिबंधित किया जाता है।