रायपुर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में विनाशकारी असर को देखते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लॉकडाउन की समयसीमा को बढ़ा दिया गा है। अब 26 अप्रैल की सुबह छह बजे तक लॉकडाउन बरकरार रहेगा। इससे पहले नौ अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान दवा और चिकित्सीय प्रयोजन के लिए बैंक खुलेंगे। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार के लेन-देन के लिए बैंक शाखा के संचालन की अनुमति नहीं होगी।
वहीं, विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है। जिले में शराब की सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी।
यात्रा टिकट ई-पास के रूप में मान्य
रेल, बस व हवाई यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास अथवा स्टेशन तक आने-जाने के लिए उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा के लिए छात्रों के एडमिट कार्ड को मान्यता दी जाएगी। छात्रों के साथ उनके अभिभावक भी जा सकेंगे।
टीकाकरण केंद्र या अस्पताल आने-जाने की अनुमति
कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीयन, कोविड-19 जांच के लिए, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड या विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केंद्र अस्पताल अथवा पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी, लेकिन अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।