– कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों के बढ़ते मामले एवं इससे होने वाली मृत्यु की संख्या को देखते हुए लिया निर्णय
– शासकीय उचित मूल्य की दुकानें निर्धारित समयावधि में रहेेंगी खुली
– प्रात: 6 बजे से अपरान्ह 12 बजे तक ठेलेवालों को फल, सब्जी एवं अण्डा विक्रय करने की अनुमति
– प्रात: 6 बजे से अपरान्ह 12 बजे तक किराना सामग्री, पोल्ट्री, मटन, मछली, अण्डा के होम डिलिवरी की छूट
राजनांदगांव 24 अप्रैल 2021। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री टोपेश्वर वर्मा ने जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि एवं इससे होने वाली मौतों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण राजनांदगांव जिले को 5 मई 2021 प्रात: 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। आदेश में कहा गया है कि राजनांदगांव जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को पूर्व में कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था। इन प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की बढ़ती संख्या एवं इससे होने वाली मौतों की संख्या चिन्ताजनक है। ऐसी स्थिति में मुक्त आवागमन से आम जनता की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका है। जिससे कारण सम्पूर्ण जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक है।
आदेश में कहा गया है कि राजनांदगांव जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र 5 मई 2021 प्रात: 6 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहेगा। केवल दवा दुकानों, अस्पताल, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को अपने निर्धारित समय पर खुलने की अनुमति होगी। दवा दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। ऑक्सीजन सिलेण्डर की होम डिलिवरी की जा सकेगी। राजनांदगांव जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेगी। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को जिला खाद्य अधिकारी राजनांदगांव द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी, किन्तु मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग,
नियमित सेनिटाईजेशन एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का कड़ाई से पालन कराया जाना आवश्यक होगा। साथ ही टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खुलने के लिए जिला खाद्य अधिकारी द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जायेगा। जिसका पालन आवश्यक होगा।
रबी फसलों के लिए जिले के कीटनाशक दवा, रासायनिक खाद विक्रेताओं को दोपहर 12 बजे तक विक्रय की अनुमति होगी, किन्तु सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सेनिटाईजर का उपयोग आवश्यक होगा। जिले के समस्त डाकघरों को महत्वपूर्ण पत्र, पार्सल की प्राप्ति एवं वितरण हेतु कार्यालयीन
समय में संचालन की अनुमति होगी। गौण वनोपज से संबंधित कार्य संग्रहण, विपणन एवं परिवहन आदि की अनुमति होगी। ई-कामर्स कंपनियों अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि को होम डिलिवरी की छूट होगी पर शॉप, स्टोर्स नहीं खोले जाएंगे। जोमेटो, स्वीगी आदि कंपनियों तथा रेस्टोरेंट द्वारा फूड की होम डिलिवरी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। सीधे किसानों, उत्पादकों से सप्लाई की शर्त पर फल, सब्जी एवं अंडा को गली मोहल्लों एवं कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेंडर्स अर्थात् ठेले वालों को प्रात: 6 बजे से से अपरान्ह 12 बजे तक ही होगी, इसी अवधि में किराना सामग्री, पोल्ट्री, मटन, मछली, अण्डा के होम डिलिवरी की छूट होगी। कोई भी व्यवसायी दुकान में घर पहुँच सेवा हेतु तीन से अधिक कर्मचारी नहीं रख सकेगा। मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी दुकान नहीं खोले जायेंगे। संबंधित नगरीय निकाय के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे एवं निर्देशों के उल्लंघन की दशा में ठेले को जब्त करने, अर्थदण्ड या चालान की कार्रवाई करेंगे। आटा चक्की प्रात: 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी, किन्तु दुकान पर ग्राहकों को एकत्रित नहीं किया जायेगा। आवश्यक वस्तुओं किराना, फल, सब्जी, आलू, प्याज का परिवहन करने वाले वाहनों को ट्रांस्पोर्ट नगर से शहर के भीतर केवल रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक माल अनलोडिंग करने की छूट होगी।
पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेन्सी सें संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, कृषि कार्य से संबद्ध वाहन, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो, टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मिडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध-वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पीओएल प्रदान किया जायेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पीओएल प्रदान करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। जिले की सीमा के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पंचर रिपेयरिंग दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रात: 6 बजे से प्रात: 08 बजे तक एवं संध्या 6 बजे से संध्या 7.30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान, पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शॉप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रात: 6 बजे से प्रात: 08 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 6.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। एलपीजी गैस सिलेण्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहक को सिलेण्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेंगे।
औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था रखते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। इस अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। इस अवधि में राजनांदगांव जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, रेल्वे के रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को
छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेगी किन्तु अस्पताल एवं एटीएम पूर्ववत् संचालित रहेंगे। इस अवधि के दौरान कोमॉर्बिड, गर्भवती अधिकारियों-कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु सभी बैंक, शाखाएं प्रात: 10 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी। इस अवधि के दौरान केवल एटीएम कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल-डीजल पंप, एलपीजी, पीडीएस, केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति,लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलुस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। किन्तु विवाह कार्यकम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में राजनांदगांव जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे, टेलीकाम रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आईडीकार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा। इस अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड आने जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी, इन यात्रियों को निवास, स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही इनका ई-पास मान्य किया जायेगा।
कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल पैथोलाजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहन एवं ऑटो में ड्राइव्हर सहित अधिकतम 3 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हॉस्पिटल आवागम हेतु ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य सम्पादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस आधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर व ग्रामीण), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील कार्यालय, थाना एवं पुलिस चौंकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल हैं तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में इस अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।
इन बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जायेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है