राजनांदगांव(दावा)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध निरंतर जारी रखा है। आदेश में कहा गया है कि सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर, वाटर पार्क, थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़-भाड़ वाले स्थल जैसे चौपाटी एवं जिले में आयोजित होने वाले साप्ताहिक बाजार आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल एवं कालेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोडक़र कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी-बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोडक़र अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से रात्रि 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं बार रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। आउटसाइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हॉल, रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेन्ट्स ऑनलाईन-टेलीफोनिक आर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देंगे। क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय रात्रि 9 बजे तक तथा आम जनता व ग्राहक के निवास तक डिलिवरी का अधिकतम समय रात्रि 10 बजे तक ही रहेगा। होटलों में इन हाऊस अतिथियों के लिए होटल किचन, स्वयं के रेस्टोरेंट के उपयोग की अनुमति रहेगी।
वैवाहिक आयोजन हेतु अनुमति लेना जरूरी
वैवाहिक कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह, होटल, मैरिज रिसार्ट, मैरिज हॉल, धर्मशाला इत्यादि में कोविड-प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर आयोजित किया जा सकेगा। जिसके लिए अनुमति संबंधित तहसीलदार से लिया जाना आवश्यक होगा। शासन के आदेशानुसार वैवाहिक कार्यक्रम आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 रहेगी।
इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 रहेगी। होटल, मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर मैरिज हॉल क्षमता के 50 प्रतिशत सीमा के अधीन अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, जिनकी सूची मैरिज हॉल संचालक द्वारा संधारित की जायेगी। आयोजन के दौरान मास्क लगाना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
अस्पताल, दवा दुकान और क्लीनिक को छूट
सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे, किन्तु गैस एजेन्सियां टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेण्डर की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को जिला खाद्य अधिकारी राजनांदगांव द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी। सभी संचालित दुकानों, स्थापनाओं में नि:शुल्क वितरण, विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा।
रात आठ से सुबह 6 बजे तक लाकडाउन
प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा। जिसके दौरान होटल, रेस्टोरेंट्स से होम डिलिवरी तथा थोक माल, वेयर हाऊस, फल, सब्जी की लोडिंग व अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोडक़र अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जायेगा। जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य की दुकानें, एलपीजी, पेट शॉप, न्यूज पेपर, दुग्ध, फल, सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं व सेवाओं की होम डिलिवरी के ही संचालन की अनुमति होगी। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्रायव्हर सहित अधिकतम 3, ऑटो में ड्रायव्हर सहित अधिकतम 3 एवं 2 पहिया वाहनों में अधिकतम 2 व्यक्तियों को ही यात्रा की अनुमति होगी।
नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई
जिले के नागरिकों को निर्देश दिया गया है कि अतिआवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें, सार्वजनिक स्थलों में अनिवार्य रूप से मास्क पहनें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में दोहरे मास्क का उपयोग किया जाना अपेक्षित है। मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य है। किसी दुकान, मॉल, हॉल को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन, जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस के लिए दुकान सील करने की कार्रवाई की जायेगी। साथ ही भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधान के अधीन आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जायेगा।
दफ्तरों में जरूरी काम को छोडक़र आम जनता के प्रवेश पर रोक
कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उसके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर आदेश लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं, जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल हैं तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु शासकीय कार्यालयों में अति आवश्यक कार्यों को छोडक़र इस अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन या कलेक्टर कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जायेगी।