देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज शनिवार को GST काउंसिल की बैठक होगी। इस बैठक में कोविड-19 की दवाओं और दूसरे मेडिकल उपकरणों के रेट को लेकर फैसला हो सकता है। साथ ही कोविड-19 से जुड़ी जरूरत वस्तुओं और ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवाओं पर जीएसटी दरों में कटौती पर विचार-विमर्श किया जा सकता है। हालांकि वैक्सीन पर टैक्स कम होने की संभावना कम है।
जानकारी के लिए बता दें कि परिषद ने 28 मई को पिछली बैठक में पीपीई किट, मास्क और टीके सहित कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर कर राहत देने के लिए मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया था। जीओएम ने 7 जून को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। खबरों की मानी जाए तो कुछ राज्यों के वित्तमंत्रियों ने कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर दर में कटौती की वकालत की है।
इन चीजों पर घट सकती है जीएसटी दर: मंत्रियों के समूह ने मेडिकल ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन उपचार संबंधी उपकरण जैसे कंसन्ट्रेटर, वेंटिलेटर, पीपीई किट, एन-95 मास्क, सर्जिकल मास्क और तापमान मापने वाले उपकरण पर जीएसटी दर में छूट पर अपनी राय दी है। इन सभी उपकरणों पर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की सिफारिश की गई है। हालांकि कोरोना वैक्सीन में लग रहे टैक्स पर छूट में किसी भी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं की गई है।
एम्बुलेंस पर टैक्स की दर 28 फीसदी करने का सुझाव: मंत्रियों के समूह ने पीपीई किट, एन-95 मास्क, सर्जिकल मास्क पर जीएसटी की दर 5 फीसदी और एम्बुलेंस पर 28 फीसदी बनाए रखने का सुझाव दिया है। हालांकि कोविड से जुड़ीं दवाओं और मेडिकल उपकरणों जैसे मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर टेस्टिंग किट पर जीएसटी की दर में अस्थायी तौर पर कटौती की बात कही।