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कलेक्टर ने कोविड-19 संक्रमण के वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अधिरोपित प्रतिबंधों में आंशिक छूट प्रदान के लिए जारी किया आदेश

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  • कक्षा 10वीं से 12वीं तक कक्षाओं का संचालन शत प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति के साथ किया जा सकेगा
  • सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के पूर्ववत संचालन की दी गई अनुमति
  • सभी पार्क, जीम, सिनेमा, मॉल, स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किए जा सकेंगे

राजनांदगांव 08 फरवरी 2022। कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने कोविड-19 संक्रमण के वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अधिरोपित प्रतिबंधों में आंशिक छूट प्रदान के लिए आदेश जारी किया है। आदेश में कक्षा 1 से 9 तक की कक्षाओं का संचालन केवल 50 प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति के साथ किया जा सकेगा। कक्षा 10वीं से 12वीं तक कक्षाओं का संचालन शत प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति के साथ किया जा सकेगा। जिला अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के पूर्ववत संचालन की अनुमति दी गई है। जिला अंतर्गत सभी पार्क, जीम, सिनेमा, मॉल, स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा। स्कूल एवं अन्य संस्थान संचालन के दौरान कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर मास्क, सेनिटाईजर का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य होगा।

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