राजनांदगांव (दावा)। शासन के मंशानुरूप कृषकों को कृषि आदान सामग्री संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी न हो इसलिए कलेक्टर डोमन सिंह के आदेशानुसार कृषि विभाग द्वारा लगातार निजी उर्वरक विक्रेताओं के दुकानों में दंबिश देकर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसी के परिपालन में जिला स्तरीय उर्वरक निरीक्षण दल द्वारा खैरागढ़, छुईखदान, डोंगरगांव तथा अम्बागढ़ चौकी विकासखंड के विभिन्न निजी विक्रेताओं जिसमें खैरागढ़ के निर्मल कृषि केन्द्र, ढीमरीन कुंआ, महामाया कृषि केन्द्र खैरागढ़ एवं गुलाब एग्रो एजेंसी, खैरागढ़ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पीओएस मशीन के स्कंध एवं स्टॉक पंजी के स्कंध में अंतर पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही विकासखंड छुईखदान अंतर्गत गायत्री कृषि केन्द्र छुईखदान, हेरभ कृषि केन्द्र छुईखदान, मीना कृषि केन्द्र छुईखदान, कासिम कृषि केन्द्र, छुईखदान एवं जय बजरंग कृषि केन्द्र, छुईखदान एवं विकासखंड डोंगरगांव अंतर्गत सोनकर कृषि केन्द्र अर्जुनी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विक्रय परिसर में अनियमितता पाये जाने के कारण संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसी प्रकार विकासखंड अम्बागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर अंतर्गत निजी विके्रताओं के विक्रय परिसरों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परिसर में खाद के निर्धारित मूल्य का सूचना पटल, पौश मशीन एवं स्टॉक पंजी में पंजीयन तथा लाइसेंस में शामिल खाद के विक्रय पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कृषकों से भी अपील है कि किसी भी निजी विक्रय परिसर में अधिक दाम पर उर्वरक विक्रय होने पर क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की ड्यूटी विक्रय परिसरों में लगाये।