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5 काम आपको डाल सकते हैं परेशानी में! आम आदमी से लेकर खास तक, सभी को करना है जरूरी, 31-03-2023 है डेडलाइन

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31 मार्च 2023 (31-03-2023) आने में अब बस कुछ ही दिन और बाकी हैं. जैसा कि सभी लोग जानते हैं 31 मार्च को वित्तीय वर्ष (Financial Year) समाप्त हो जाता है. ऐसे में कई ऐसे काम हैं जिनकी समय सीमा 31 मार्च है खासकर टैक्स से जुड़े कामों की. ये काम आम आदमी से लेकर खास तक सभी को निपटाना जरूरी होता है. अगर आप दी गई डेडलाइन से पहले इन कामों को नहीं निपटाते तो आपको भारी पेनाल्टी देनी पड़ सकती है. तो आइए जानते हैं 31 मार्च से पहले किन कामों को निपटाना जरूरी है.

सबसे पहले हम आपको बता दें कि पैन-आधार लिंक (PAN Aadhaar link) करने की समय सीमा 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रही है, जिसका अर्थ है कि यदि आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड अगले महीने से डिएक्टिवेट हो जाएगा. 1 अप्रैल 2023 से पैन आधार लिंक करने के लिए ₹1,000 का शुल्क भी लगेगा. इसके अलावा अपडेटेड आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना, अग्रिम कर भुगतान और टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट जैसे कामों को पूरा करना है. वैसे एडवांस टैक्स पेमेंट की लास्ट डेट 15 मार्च 2023 है तो इसे तत्काल आधार पर किए जाने की जरूरत है.

अपडेटेड आईटीआर जमा करना: वित्त वर्ष 2019-20 या आकलन वर्ष 2020-21 के लिए अपडेटेड आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है. इसके अलावा आयकर विभाग के अनुसार, FY23 के लिए एडवांस टैक्स पेमेंट की अंतिम किस्त 15 मार्च 2023 तक जमा की जानी चाहिए. आयकर अधिनियम के अनुसार, एक व्यक्ति को अग्रिम कर का भुगतान करना होगा यदि उनकी अनुमानित कर देनदारी 10,000 या उससे अधिक है

टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट: अगर आपने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अभी तक टैक्स इनवेसटमेंट नही किया है तो जल्द ही कर दें. आप PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, 5 साल की FD और ELSS आदि में निवेश करके सेक्शन 80C टैक्स छूट ले सकते हैं. इसके लिए आपको इस तरह स्कीम में 31 मार्च तक निवेश करना होगा. टैक्स सेविंग्स इंश्योरेंस- कर और निवेश विशेषज्ञ हमेशा एक सैलरी क्लास व्यक्ति को निवेश विकल्पों के अलावा अन्य जीवन बीमा लेने का सुझाव देते हैं क्योंकि यह आपके परिवार के सदस्यों की देखभाल के लिए अच्छा विकल्प है. इसके अलावा ये आयकर छूट का दावा करने में भी मदद करता है. हालांकि, 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाले नए आयकर नियम के अनुसार, ₹5 लाख के वार्षिक प्रीमियम से अधिक जीवन बीमा पॉलिसियों से आय कर योग्य होगी.

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