Home देश बिना फॉर्म 16 के भी भरा जा सकता है रिटर्न, कब और...

बिना फॉर्म 16 के भी भरा जा सकता है रिटर्न, कब और किसे नहीं होती इसकी जरूरत, डिटेल में जानिए

71
0

वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में अब हर आयकरदाता को अपनी इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) भरनी होगी. आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2023 (ITR filing Last Date) है. ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर भरने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक अकाउंट डिटेल और अन्‍य इनकम प्रूफ होने चाहिए. यही नहीं आईटीआर फाइल करने के लिए पैन और आधार का लिंक होना भी जरूरी है. आपकी ई-मेल आईडी भी इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के पास रजिस्‍टर्ड होनी चाहिए. लेकिन, आपको शायद यह जानकर हैरानी भी हो कि कुछ मामलों में वेतनभोगी व्‍यक्ति बिना फॉर्म 16 के भी आईटीआर दाखिल कर सकता है.

फॉर्म 16 वह दस्तावेज है जिसके जरिए कर्मचारी को पूरी टैक्सेबल इनकम का लेखा जोखा प्राप्त होता है. कुछ कर्मचारियों की सैलरी आयकर के दायरे में नहीं आती है. ऐसे में कंपनी उनके लिए फॉर्म 16 जारी नहीं करती है. ऐसे में वे कर्मचारी अगर आईटीआर दाखिल करना चाहें, तो बिना फॉर्म 16 के भी यह काम कर सकते हैं.

ऐसे डाउनलोड करें फॉर्म 26AS
अगर आपकी सैलरी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है मगर आप आईटीआर दाखिल करना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से 26AS फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here