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कल से बदल जाएंगे ये 4 नियम, आपकी जेब पर डालेंगे सीधा असर

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अप्रैल का महीना आज बीत जाएगा. कल से मई शुरू हो जाएगी. हर महीने की शुरुआत से कुछ न कुछ नियमों का आगाज होता है और नियमों में बदलाव होता है. इनका असर सीधे आपकी जेब पर होता है. ऐसे में आपको नए नियमों को जान लेना जरूरी है. 1 मई से भी कुछ वित्‍तीय नियमों में बदलाव हो रहा है. इनमें म्‍यूचुअल फंड में निवेश और एटीएम से पैसे निकालने के संबंध में नियम भी शामिल है.

मई की शुरुआत से कारोबारियों के लिए जीएसटी में बड़ा बदलाव होने वाला है. अब 100 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 7 दिनों के भीतर लेनदेन की रसीद को इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है. अभी तक इनवॉयस जनरेट करने के बाद उसे अपलोड करने की कोई समय सीमा नहीं है.

वॉलेट की केवाईसी जरूरी
म्‍यूचुअल फंड में निवेश को लेकर भी नियम 1 मई से बदल जाएंगे. बाजार नियामक सेबी की ओर से म्यूचुअल फंड कंपनियों को कहा गया है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि निवेशक केवाईसी वाले ई-वॉलेट से ही म्यूचुअल फंड में निवेश करें. अगर आपके वॉलेट की केवाईसी पूरी नहीं है, तो आप एक मई के बाद से वॉलेट से म्‍यूचुलअ फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे.

पीएनबी में नए नियम लागू
अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो ये बदलाव आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है. अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है और आप एटीएम से पैसे निकालने का प्रयास करते हैं और लेनदेन असफल हो जाता है, तो इस फेल्‍ड ट्रांजेक्‍शन पर बैंक की ओर से 10 रुपये+GST ली जाएगी. इसलिए अगर आप पीएनबी के कस्‍टमर हैं, तो इस बाद का ध्‍यान रखें की अकाउंट में पैसा होने पर ही एटीएम से पैसे निकालने का प्रयास करें.

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