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सौर सुजला योजनाओं का लाभ लेने किसानों से अपील

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कृषि विभाग के उप संचालक श्री पीएस कुसरे ने विधुत विहीन क्षेत्रों में सिचाई की समुचित व्यवस्था और उत्पादन में वृद्धि के लिए सौर सुजला योजना के तहत किसानों को आवेदन करने की अपील की है उन्होंने ने बताया कि सौर सुजला योजनांतर्गत वर्तमान सत्र मे प्राप्त लक्ष्यों के आधार पर जिले के कृषको को सौर सुजला का कनेक्शन दिया जाना है।

जिसका अधिक से अधिक लाभ लेवें एवं अपने नजदीकी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा कृषि विभाग कार्यालय में आवेदन जमा करें। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज की छायाप्रति जिसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि का बीण् वन, खसरा, नक्सा, जाति, निवास प्रमाण पत्र एवं जल स्त्रोत जैसे बोर, कुंऑ, नदी के साथ फोटोग्राफ्स संलग्न करें। सोलर पंप स्थापना हेतु हितग्राही अंश राशि के रूप में 03 एचपी के कनेक्शन हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 10 हजार रूपए अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 15 हजार रूपए एवं सामान्य वर्ग के हितग्राही हेतु 21 हजार रूपए निर्धारित है। वहीं 5 एचपी के कनेक्शन हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को 15 हजार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20 हजार एवं सामान्य वर्ग के हितग्राही के लिए 25
हजार रूपए हितग्राही अंश राशि निर्धारित है। जिसमें प्रोसेसिंग फीस 03 एचपी हेतु 3 हजार रूपए एवं 5 एचपी हेतु 4 हजार 8 सौ रूपए क्रेडा विभाग के जिला कार्यालय में जमा कर रशीद प्राप्त की जा सकती है।

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