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EPFO ने दिए निर्देश….बताया कैसे होगी ज्यादा पेंशन पर ब्याज की गणना

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 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को हायर पीएफ पेंशन के लिए आवेदन करने वाले ग्राहकों की बकाया राशि की गणना करने के तरीके पर एक आंतरिक परिपत्र जारी किया है. सर्कुलर के अनुसार, 16 नवंबर, 1995 से हायर पेंशन पर नियोक्ता का 8.33% हिस्सा या उस तारीख से जब पेंशन योग्य सैलरी कैप को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह किया गया था. 2014 के संशोधन में सरकार ने निर्देश दिया कि अगर आप वास्तविक वेतन के हिसाब से EPS में योगदान करते हैं तो 15,000 रुपये पेंशन योग्य वेतन की सीमा के ऊपर EPS में जो भी योगदान होगा उस पर EPFO सदस्य को EPS में 1.16 फीसदी की दर से अतिरिक्त योगदान करना होगा.

बता दें कि हर महीने एम्प्लॉई की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता से 12% रकम काटकर EPF अकाउंट में जमा की जाती है. इतनी ही राशि एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉई के अकाउंट में जमा करता है. हालांकि, एम्प्लॉयर का पूरा योगदान EPF अकाउंट में नहीं जाता. एम्प्लॉयर के 12% योगदान का बड़ा हिस्सा EPF और एक हिस्सा EPS अकाउंट में जाता है. कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी EPS-95 को 16 नवंबर 1995 को लागू किया गया था. EPS अकाउंट में मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए 1 सिंतबर 2014 से पहले 5000/6500 रुपये का कैप था. इसके बाद कैप बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया.

ज्यादा पेंशन के लिए बढ़ी आवेदन की तारीख
सर्कुलर में कहा गया है कि उपर्युक्त गणना के अनुसार बकाया राशि पर लगने वाला ब्याज सदस्यों द्वारा उनके पीएफ पर अर्जित ब्याज होगा.” पेंशन की गणना के लिए जल्द ही एक और सर्कुलर जारी किया जाएगा. ईपीएफओ के एक अधिकारी ने कहा कि बकाया और पेंशन की गणना की जानकारी के लिए एक अलग सर्कुलर जारी किया जाएगा. रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO ने हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने के लिए आवेदन की तारीख 3 मई से बढ़ाकर 26 जून 2023 कर दी है. हायर पेंशन के लिए EPFO को अब तक 12 लाख से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं

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