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वित्त मंत्रालय का बड़ा ऐलान, नए TCS नियम को लागू करने की डेडलाइन बढ़ी, जानिए नई तारीख

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अगर आप अगर विदेश छुट्टियां मनाने जा रहे हैं तो फिलहाल आपके लिए राहत की खबर है. सरकार ने टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) को लागू करने की डेडलाइन को 3 महीने से बढ़ाने का फैसला किया है. टीसीएस का नया नियम 1 जुलाई की जगह 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाएगा. डेडलाइन बढ़ने से 30 सितंबर 2023 तक अब टीसीएस को लेकर पुराना नियम ही लागू रहेगा.

अभी टीसीएस का रेट 5 फीसदी है. 1 अक्टूबर से यह बढ़कर 20 फीसदी हो जाएगी. इसका मतलब है कि अगर आप इंडियन ऑपरेटर से विदेश यात्रा का पैकेज खरीदते हैं तो ऑपरेटर आप से पैकेज की कॉस्ट पर अतिरिक्त 20 फीसदी टैक्स कलेक्ट करेगा

टीसीएस नियम को समझाते हुए इनकम टैक्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े मामलों के एक्सपर्ट अभिषेक अनेजा कहते हैं, ”मान लीजिए आप दुबई जाने के लिए 20 लाख रुपये का पैकेज खरीदते हैं. इस पैकेज को बुक करने के लिए आपको आपको अतिरिक्त 40 हजार रुपये चुकाने होंगे. टूर पैकेज पर लगने वाला 20 फीसदी टीसीएस इसकी वजह है. अभी के रेट से इस फॉरेन टूर पैकेज पर सिर्फ 10,000 रुपये का टीसीएस लगेगा. फॉरेन टूर पैकेज के अलावा अगर आप लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत किसी फॉरेक्स डीलर से विदेशी मुद्रा खरीदते हैं तो उस पर भी आपको 20 फीसदी टीसीएस चुकाना होगा.”

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