वार्ड क्रं. 1 बजरंगपुर नवागांव प.ह.नं. 35 के भूमि पर क्रय विक्रय प्रतिबंधित करने उप पंजीयक को आयुक्त ने लिखा पत्र
गत दिवस नवागांव में अवैध प्लाटिंग पर खरीदी बिक्री प्रतिबंधित का लगाया बोर्ड,
संबंधित को नाटिस
राजनांदगांव 13 जुलाई। शासन निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कडी कार्यवाही की जा रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक कई क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी में बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस दिया गया है। अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्यवाही करने जिलाधीश श्री डी. सिंह द्वारा भी निर्देश दिये गये है। नगर निगम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है, पूर्व में कौरिनभाठा, चिखली ,बर्फानी आश्रम,रेवाडीह, लखोली क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग कर मुरूम एवं कांक्रीटिंग रोड का निर्माण करने पर उसे जेसीबी से उखाडकर मुरूम जप्त करने की कार्यवाही की गयी। कार्यवाही की कडी में गत दिवस नवागांव रोड में प.ह.नं. 35 खसरा नं. 213/1/ट/9, 213/1/ट/5, 48/44, 70/4, 182/1, 213/5/ख/3, 16/2, 213/1/ट/6 एवं 213/4 श्री मोरध्वज देवांगन आ. श्री मेघनाथ एवं 11/78, 213/70, 69/4/ख/12, 213/79 एवं 128/41 श्री दिलीप देवांगन आ. श्री भवरलाल तथा 213/83 व 134/25 श्री गंगाधर देवांगन आ. श्री गणेशराम देवांगन द्वारा अवैध प्लाटिंग करने जानकारी होते ही नगर निगम द्वारा उक्त प्लाट में खरीदी बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड लगाया गया तथा संबंधितो को नोटिस भी जारी किया गया साथ ही नवागांव के उपरोक्त भूमि पर क्रय विक्रय प्रतिबंध करने उप पंजीयक को पत्र प्रेषित किया गया।
अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही के संबंध में निगम आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता ने बताया कि शासन एवं जिलाधीश द्वारा अवैध कालोन निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे, निर्देशानुसार नगर निगम की टीम निरीक्षण कर निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कडी कार्यवाही कर रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। जिसके तहत नवागांव में की गयी अवैध प्लाटिंग पर खरीदी बिक्री प्रतिबंध का बोर्ड लगाया गया तथा संबंधित को नोटिस जारी किया गया। उन्होंने कहा कि अवैध प्लाटिंग की जमीन का अधिग्रहण भी किया जायेगा तथा उनका पंजीयन निरस्त कराया जायेगा।
आयुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि नवागांव प.ह.नं. 35 के उपरोक्त खसरों की भूमि को बिना स्वीकृत अभिन्यास के टुकड़ों में विभाजित कर विक्रय किये जाने के कारण भूखण्ड क्रेताओं को मूलभूत सुविधाए सड़क नाली, बिजली पानी से वंजित होना पडता है, जिससे क्रेताओं का हित प्रभावित होता है, जिसे संज्ञान में लेते हुये संबंधित को छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग(2) के तहत नोटिस जारी किया गया है, क्योकि उक्त अवैध प्लाटिंग कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उप पंजीयक को भी पत्र जारी किया गया है, कार्यालय कलेक्टर का आदेश दिनांक 31 अगस्त 2019 व 5 अक्टूबर 2019 के अनुसार 349 खसरों को अवैध घोषित किया गया है, जिसका नगर निगम द्वारा भूमि का प्रबंधन लिया गया है। जिला को-आर्डिनेशन समिति की बैठक दिनांक 27 फरवरी 2021 व 18 मार्च 2021 के निर्णय अनुसार बाह्य विकास शुल्क एवं आंतरिक विकास शुल्क जमा कराने उपरांत अवैध प्लाटिंग की श्रेणी से विलोपित किया जायेगा, तद्उपरांत भूखण्ड अवैध प्लाटिंग से मुक्त होकर पंजीयन हेतु पात्र होगा। उन्होंने उप पंजीयक से पत्र के माध्यम से कहा कि उपरोक्तानुसार नवांगांव प.ह.नं. 35 के दर्शित खसरों के अंतर्गत सम्पूर्ण खसरों का निकाय द्वारा अवैध प्लाटिंग से मुक्त किये जाने तक क्रय विक्रय पंजीयन की कार्यवाही प्रतिबंधित करे, जिससे निकाय सीमाक्षेत्रांतर्गत हो रहे अवैध प्लाटिंग पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके।