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ITR भरने की डेडलाइन खत्म, अब भरनी हो रिटर्न तो क्या है जुगाड़, कितनी लगेगी लेट फीस

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कई लोगों ने ई-फाइलिंग वेबसाइट में गड़बड़ी की शिकायत करते हुए टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी. सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी और पिछले साल की तरह इस बार भी आईटीआर फाइल करने की तारीख नहीं बढ़ाई. जुर्माने की राशि भरकर लोग अब 31 दिसंबर 2023 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. आइए जानते हैं अब अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा?

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1000 से 5000 तक जुर्माना
आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत लेट फीस के साथ आयकर रिटर्न भरने की तारीख बीतने के बाद भी रिटर्न दाखिल की जा सकती है. इसलिए अगर आप टैक्स रिटर्न भरने की 31 जुलाई 2023 की तारीख मिस कर गए हैं, तो अब भी आप रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इसके लिए आपको 1000 रुपये से 5000 रुपये तक का लेट फीस भरनी पड़ सकती है.

किसको देना होगा 1 हजार रुपये जुर्माना?
अगर आपकी सालाना आय पांच लाख रुपये से कम है और आपने अब तक अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो आप 1000 रुपये का जुर्माना भरकर अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. अगर आपकी सालाना आमदनी बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट से भी कम है तो आपको एक रुपया भी जुर्माने के तौर पर नहीं भरना पड़ेगा.

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