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बस 3 दिन बाकी…जल्दी कर लें ITR से जुड़ा यह काम, वरना देना पड़ेगा 1000 से 5000 रुपये तक जुर्माना

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इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख निकले एक महीना होने वाला है. अगर आप तय समय पर आईटीआर फाइल करके बेफ्रिक हो गए हैं, तो आपको थोड़ा सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि आईटीआर दाखिल करने के बाद उसे वेरिफाई करना भी जरूरी है. अगर आपने इसे वेरिफाई नहीं किया है तो आपका ITR अमान्य घोषित हो सकता है.

इस सिलसिले में आयकर विभाग ने करदाताओं को अलर्ट भेजना शुरू कर दिया है. इसमें टैक्सपेयर्स से तय तारीख से पहले अपने इनकम टैक्स रिटर्न को वेरिफाई करने को कहा गया है. इसके अलावा आयकर विभाग ने ट्वीट के जरिए भी करदाताओं से आग्रह किया है कि वे 31 अगस्त तक आईटीआर को वेरिफाई करें.

ITR वेरिफाई नहीं किया तो क्या होगा?

अगर आपने आईटीआर फाइल किया और उसे वेरिफाई नहीं किया है तो आपके पास 31 अगस्त तक इसे सत्यापित करने का टाइम है. अगर आप इस तारीख से चूकते हैं तो आईटीआर अवैध माना जाएगा और आपको जुर्माना देना पड़ता है. इस बारे में आपको आयकर विभाग से नोटिस भी मिल सकता है और आपको जुर्माने और ब्याज के साथ बिलेटेड रिटर्न दाखिल करना पड़ सकता है.

आयकर विभाग के मौजूदा नियमों के अनुसार, अगर कोई करदाता निर्धारित तारीख तक अपने आईटीआर को वेरिफाई करने में असमर्थ रहता है तो उसे 5000 रुपये की लेट फीस चुकानी पड़ सकती है. हालांकि, अगर टैक्सपेयर की कुल आय 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होती है तो विलंब शुल्क 1000 रुपये होगा.

आईटीआर फाइलिंग को ई-वेरिफाई कैसे करें?

आयकरदाता अपने आईटीआर को कई माध्यम से वेरिफाई कर सकते हैं. इनमें आधार बेस्ड ओटीपी, बैंक या नेट बैंकिंग के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC)का विकल्प उपलब्ध है. टैक्सपेयर्स अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी विकल्प को चुनकर ITR वेरिफाई कर सकता है.

इसके अलावा, टैक्सपेयर ऑफलाइन भी अपना आईटीआर वेरिफाई कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आईटीआर-वी फॉर्म को भरकर बेंगलुरु स्थित  सेंट्रलाइज्‍ड प्रोसेसिंग सेंटर, इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट, बेंगलुरू, 560500, कर्नाटक, इस पते पर स्पीड पोस्ट के जरिए भेजना होगा. वहां फॉर्म मिलते ही आपको मोबाइल व ईमेल पर सूचित कर दिया जाएगा.

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