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EPF अकाउंट अपडेट करना हुआ आसान, चुटकियों में ठीक होंगी गलतियां, क्‍लेम लेने में नहीं पड़ेगा अड़ंगा

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 कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) ने ईपीएफ अकाउंट होल्‍डर को एक खुशखबरी दी है. अब ईपीएफ सदस्‍य अपने खाते से जुड़ी डिटेल जैसे नाम, जन्‍मतिथि और लिंग सहित 11 जानकारियों को आसानी से अपडेट कर पाएंगे. इसका मतलब है कि अगर नाम , पिता का नाम या कोई और जानकारी गलत दर्ज है तो वे उसे आसानी से ठीक कर पाएंगे. इसके लिए ईपीएफओ ने एक स्‍टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है. ईपीएफ खाताधारकों को अपनी निजी जानकारियों को अपडेट की सुविधा मिलने से क्‍लेम के रिजेक्‍ट होने की संख्‍या में भी कमी आएगी और फ्रॉड होने का खतरा भी कम हो जाएगा.

ईपीएफओ के पास जमा जानकारियों और क्‍लेम करते वक्‍त क्‍लेम फॉर्म में भरी गई जानकारी के मेल नहीं खाने पर क्‍लेम रिजेक्‍ट हो जाता है. लेकिन अब ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि ईपीएफ सदस्‍य 11 डिटेल्‍स को सही या अपडेट कर सकते हैं. जिन जानकारियों को अपडेट किया जा सकता है, उनमें नाम (Name), लिंग (Gender), जन्म तिथि (Date of birth), पिता का नाम (Father’s name), संबंध (Relationship), वैवाहिक स्थिति (Martial status), जॉइन करने की तिथि (Date of joining), छोड़ने का कारण (Reason for leaving), छोड़ने की तिथि (Date of leaving), राष्ट्रीयता (Nationality) और आधार नंबर शामिल हैं.

नियोक्‍ता से कराना होगा वैलिडेट
ईपीएफ सदस्य अपने खाते में जो भी बदलाव करेंगे, उसे अपने नियोक्‍ता से भी वैलिडेट कराना होगा. सर्कुलर के मुताबिक, ईपीएफ अकाउंट होल्डर की तरफ से की गई रिक्वेस्ट नियोक्ता के लॉगिन में भी दिखाई देगी. नियोक्ता की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ऑटोमैटिक ईमेल भी भेजा जाएगा. ईपीएफ सदस्य केवल उन्हीं सदस्य खातों के डेटा को सही करवा सकते हैं, जो वर्तमान नियोक्ता द्वारा तैयार किए गए हैं. किसी भी नियोक्ता के पास अन्य या पिछले संस्थाओं से संबंधित सदस्य खातों में बदलाव का अधिकार नहीं होगा.

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