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RRTS project: एड के ल‍िए 500 करोड़ दे सकते हैं… पर परियोजना के 400 करोड़ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फ‍िर लगाई द‍िल्‍ली सरकार को फटकार

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह रेपिड रेल प्रोजेक्ट (RRTS प्रोजेक्ट्स) के लिए अपने हिस्से का पैसा देने के आदेश पर पूरी तरह अमल सुनिश्चित करें. कोर्ट को आज यानी मंगलवार को जानकारी दी गई कि दिल्ली सरकार के पास बकाया रकम का आंशिक भुगतान हो गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस आदेश पर पूरी तरह से अमल सुनिश्चित होना चाहिए. आंशिक भुगतान का कोई औचित्य बनता नहीं है. द‍िक्‍कत यह है कि दिल्ली सरकार को उस पैसे के भुगतान के लिए कोर्ट को दवाब बनाना पड़ रहा है, जो उसकी जिम्मेदारी बनती है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अपने हिस्से का पूरा भुगतान करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 7 दिसंबर के लिए टाल दी. इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने एक बार फिर दिल्ली सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आप विज्ञापन के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान कर सकते हैं, लेकिन आप इस परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान नहीं कर सकते.

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