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ऑफिस के बाद कर्मचारी को मेल या कॉल करने पर नपेंगे बॉस, ये देश ला रहा है राइट टू डिस्‍कनेक्‍ट कानून

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ऑफिस से घर आने के बाद भी बहुत से लोग कार्यालय के काम में लगे रहते हैं. उन्‍हें फोन कॉल्‍स अडैंड करनी पड़ती है और ई-मेल्‍स का जवाब भी देना पड़ता है. दुनियाभर में हुए कई शोधों में सामने आया है कि इससे कर्मचारियों में तनाव बढ रहा है और उनके स्‍वास्‍थ्‍य पर इसका बहुत ज्‍यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. कर्मचारियों को अब अपनी शिफ्ट खत्‍म होने के बाद ऑफिस के कार्यों से छुटकारा दिलाने और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए आस्‍ट्रेलिया में अब राइट टू डिस्‍कनेक्‍ट (Right To Disconnect) कानून लाया जा रहा है. श्रम और रोजगार मंत्री टोनी बर्की (Tony Burke) ने इस बिल का ड्राफ्ट तैयार किया है. इसे जल्‍द ही संसद में पेश किया जाएगा.

इस कानून के तहत शिफ्ट खत्म होने के बाद कर्मचारी को बॉस की कॉल अटैंड करना और ई-मेल का जवाब देना जरूरी नहीं होगा. साथ ही शिफ्ट खत्म होने के बाद बॉस कर्मचारी को कोई भी काम के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा. अगर कोई बॉस अपने कर्मचारी से ऑफिस की शिफ्ट खत्म होने के बाद काम कराता है तो उसपर जुर्माना लगाया जाएगा. इस जुर्माने की रकम एक पैनल द्वारा तय की जाएगी. कर्मचारी बॉस के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा सकेगा. दुनिया के कई देशों में ‘बॉस कल्‍चर’ खत्‍म करने की मांग उठा रही है. हालांकि, अभी तक किसी देश ने ऐसा कानून नहीं बनाया है जो ऑफिस के बाद किसी कर्मचारी को फोन या ई-मेल करने से बॉस या सहकर्मियों को रोकता हो.

कर्मचारी संगठन लंबे समय से कर रहे हैं मांग
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया के सामाजिक और कर्मचारी संगठन लंबे समय से देश में वर्किंग कल्चर को सुधारने की मांग कर रहे हैं. उनकी मांग थी कि आस्‍ट्रेलिया में ‘बॉस कल्चर’ को सुधारा जाए तथा वर्क-लाइफ़ बैलेंस की दिशा में आगे बढ़ा जाए. इसी मांग को ध्‍यान में रखते हुए देश के रोज़गार मंत्री टोनी बर्की ने एक बिल ड्राफ़्ट किया है.

देश के विपक्षी दलों ने इस बिल का समर्थन किया है. इस बिल के पास होने के बाद किसी भी कर्मचारी को उसका बॉस बिना किसी वाजिब वजह के ड्यूटी के बाद फोन भी नहीं कर सकेगा. कोई काम नहीं करा सकेगा. कर्मचारी के लिए अपनी शिफ्ट के बाद किसी ईमेल का जवाब देना भी जरूरी नहीं होगा.

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