आप कामकाजी महिला हैं या घर परिवार संभालती हैं, घर पर कैश आप रखती होंगी. हो सकता है बचत के पैसे को आप रखती हों. लेकिन क्या आप जानती हैं कि घर पर नकद पैसा रखने से आपको भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि यह परेशानी आपके सही दस्तावेजों के कारण टल सकती है लेकिन इसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी होगी.
भले ही भारत देश डिजिटल इकॉनमी के टारगेट को काफी हद तक छूता हुआ दिखता हो लेकिन पारंपरिक रूप से भी भारतीय नकद पैसा घर में रखते रहे हैं. महिलाएं खासतौर से बचत का पैसा घर में रखती हैं. वक्त जरूरत के हिसाब से, आपातकालीन स्थिति में नकद पैसे की जरूरत के मद्देनजर लोग घर में कैश रखते ही हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नकद पैसा रखने की कोई अपर लिमिट, पीएम मोदी सरकार द्वारा, तय की गई है. तो इसका जवाब देते हुए टैक्स मामलों के जानकार कंसल्टेंट प्रशांत जैन कहते हैं कि ऐसी कोई लिमिट नहीं है.
टैक्स मामलों के जानकारों के मुताबिक आयकर अधिनियम में भी इस बारे में कोई प्रावधान या कैपिंग नहीं है. कोई भी अपने पास, घर में या फिर अपने ऑफिस में जितनी चाहे, नकद रकम रख सकता है लेकिन इसी के साथ एक पेच है जो हम आगे आपको बताने जा रहे हैंअक्सर समाचारों में हम सुनते हैं कि किसी नौकरशाह या अधिकारी के घर-दफ्तर पर छापा पड़ा और नकदी बरामद की गई. तो बता दें कि यह नकदी अनाधिकृत नकदी होती है. इनकम टैक्स विभाग द्वारा मारे गए छापे में वह ही नकदी जब्त की जाती है जो अनाधिकृत हो. कुछ मामलों में संबंधित व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है. कुल मिलाकर यह है कि नकद कहां से आया, यह आपके पास सबूत के तौर पर हो.
आपको पता होना चाहिए और आप बता सकने की कंडिशन में हों कि आपके पास मौजूद नकद रकम का स्रोत क्या है. यह सोर्स लीगल होना चाहिए और किसी प्रकार की कर चोरी का नहीं होना चाहिए. वैसे जितना कैश बरामद होगा, और उसका सोर्स (source of the funds) बताने में अगर आप असमर्थ रहती हैं तो इस अमाउंट का 137 फीसदी तक टैक्स आप पर लगाया जा सकता है. यानी जितना ऐसा कैश आपके पास है, उसे टैक्स विभाग जब्त कर सकता है और इसके ऊपर से 37 फीसदी और बतौर जुर्माना आपको भरना हो सकता है.