छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित एक जिले में नए कानून के तहत पहला मामला दर्ज हुआ है। भारतीय न्याय संहिता (BNS ) के तहत एफआईआर दर्ज हुई है।
देशभर में आज (1) जुलाई) से नया कानून लागू हो गया है। अब आईपीसी (इंडियन पीनल कोड) का नाम बदल कर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। इसके तहत जहां कई अपराध के लिए नई धाराएं हो गई हैं। वहीं कुछ धाराओं के नियम भी बदल गए हैं। जैसे फोन या ई-मेल के जरिए थाने में केस दर्ज कराए जा सकेंगे।
नए नियमों को लेकर बिलासपुर, रायपुर सहित प्रदेश के सभी थानों में उत्सव मनाया जा रहा है। दूसरी ओर कवर्धा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र रेंगाखार थाने में नए कानून के तहत छत्तीसगढ़ की पहली एफआईआर दर्ज हुई है। एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव ने बताया कि रात करीब 12.30 बजे मामला दर्ज हुआ है।
वहीं रायपुर में भी नए कानून के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है। मंदिर हसौद थाने जान से मारने की धमकी और अभनपुर में अकाल मृत्यु की एफआईआर दर्ज की गई है।
अब जानिए प्रदेश में कौन-कौन से मामले दर्ज हुए
कबीरधाम : रेंगाखार निवासी इतवारी पंचेश्वर ने रविवार देर
रात गोलू ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया। आरोप है कि गोलू ने इतवारी के ट्रैक्टर का कागज रख लिया है। जब इतवारी ने उससे मांगा तो आरोपी ने गाली-गलौज कर मारपीट की। उसके खिलाफ पुलिस ने BNS के 296, 351 (2) के तहत FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
रायपुर : मंदिर हसौद थाने में नोहर दास रात्रे ने अमित सिंह राजपूत के खिलाफ गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी की शिकायत की। इस पर धारा 296, 351(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत एफआईआर की गई है। पहले यह 294, 506 आईपीसी के तहत दर्ज होता था।
वहीं अभनपुर थाने में सकीम परसदा निवासी लोकेश निषाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके भाई टीकम निषाद (49) के खुदकुशी कर ली है। बीएनएस की धारा 194 के तहत कार्रवाई की जा रही है। पहले यह 174 सीआरपीसी के तहत होता था।