नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी है. दरअसल, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए (PFRDA) सोमवार (1 जुलाई) से एनपीएस ग्राहकों के लिए बड़ा बदलाव करने जा रहा है. पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए एनपीएस के तहत T+0 सेटलमेंट लागू करने जा रहा है. आसान भाषा में कहें तो अगर कोई ग्राहक ने किसी भी सेटलेंट डे पर सुबह 11 बजे तक अपना कॉन्ट्रिब्यूशन कर दे तो वह उसी दिन निवेश हो जाएगा और उसी दिन नेट एसेट वैल्यू (NAV) बेनिफिट का लाभ मिलेगा.
पीएफआरडीए के बयान के मुताबिक, नेशनल पेंशन स्कीम का कोई भी सब्सक्राइबर सुबह 11 बजे से पहले निवेश करता है तो, वह निवेश उसी दिन सेटलमेंट के लिए मान्य होगा. हालांकि सुबह 11 बजे के बाद का योगदान का सेटलमेंट अगले दिन होगा.
पहले एक दिन बाद होता था सेटलमेंट
बयान के अनुसार, अब तक, ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त योगदान का सेटलमेंट अगले दिन (टी+1) निवेश किया जाता है. इसका मतलब है कि पिछले दिन तक प्राप्त योगदान अगले दिन निवेश किया जाता है.
एनपीएस सब्सक्राइबर्स की संख्या
गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2023-24 में नेशनल पेंशन सिस्टम में कुल 9,37,000 सब्सक्राइबर जुड़े हैं, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 के आंकड़े 8,24,700 से 13.6 फीसदी ज्यादा है. नेशनल पेंशन सिस्टम का संचालन पीएफआरडीए की ओर से किया जाता है. 1 जनवरी, 2024 से यह सभी केंद्रीय कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य है.