परिसीमन कार्यवाही नियमानुसार संभव नहींः कुलबीर
0 पुराने परिसीमन में ही चुनाव की प्रक्रिया हो
राजनांदगांव। आम निर्वाचन 2024-25 वार्डों के हो रहे परिसीमन को लेकर निगम के वरिष्ठ पार्षद कुलबीर सिंह छाबड़ा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि नीतिगत परिसीमन संभव नहीं जिसको लेकर सचिव छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्रालय, संचालक नगरीय प्रशासन विकास छत्तीसगढ़, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, नगर निगम निगम आयुक्त एवं एसडीएम को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 10 (4) के तहत जैसे ही किसी नगर पालिक क्षेत्र के वार्डों की रचनापूर्ण हो जाती है, राज्य सरकार द्वारा उसकी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को दी जाती है परंतु किसी भी नगर पालिक निगम के कार्यकाल की पूर्णता के छह माह पूर्व क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने अथवा वार्डों के सुधार की प्रक्रिया अनिर्वायत पूर्ण कर ली जाए अन्यथा राज्य निर्वाचन आयोग पूर्व निर्धारित एवं प्रचलित परिसीमन के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ करता है।
संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास का आदेश पत्र क्रमांक शा-01/विविध/4834/2018 2034 अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 14.06.2024 में वर्णित नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 10 (3) तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1961 की धारा 29 (3) के तहत वर्ष 2011 की जनसंख्या के प्रकाशित आंकड़ों को दृष्टिगत रखते हुए वार्डों के परिसीमन की कार्यवाही किया जाना उल्लेखित है। जबकि समस्त कलेक्टरों को जारी निर्देश पत्र क्रमांक संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास क्रमांक शा-01/विविध/4834/2024 2032 अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 14.06.2024 में वर्णित छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 10 (3) तथा छ.ग. नगर पालिक अधिनियम 1961 की धारा 29 (3) तथा छ.ग. नगर पालिक अधिनियम 1961 की धारा 29 (3) के तहत वर्ष 2011 को जनगणना के पश्चात नगरीय निकायों की जनसंख्या में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय निकायों के वार्डों का परिसीमन किया जाना उल्लेखित है। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 10 (4) में वर्णित समय-सीमा निगम कार्यकाल 05 वर्ष होने के छह माह पूर्व परिसीमन की कार्यवाही अनिर्वायतः पूर्ण की जानी थी। जबकि कार्यकाल 09.01.2025 को पूर्ण हो रहा है। अतः परिसीमन की कार्यवाही अनिर्वायतः नियमानुसार माह जून 2024 तक पूर्ण हो जाना था, किन्तु समय सीमा में परिसीमन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है।
वरिष्ठ पार्षद श्री छाबड़ा ने आगे कहा कि नियमानुसार नगर पालिक निगम अधिनियम 10 (4) के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व निर्धारित एवं प्रचलित परिसीमन के आधार पर निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाये। संचालनालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेश में 2011 की जनगणना को आधार मानना है और पत्र क्र. 2032 समस्त कलेक्टर छ.ग. को दिए गए निर्देश में 2011 के जनगणना के पश्चात नगरीय निकाय जनसंख्या में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए परिसीमन किया जाना है, दोनों पत्रों में विरोधाभास है। अतः इस कारण परिसीमन किया जाना वास्तविक रूप में संभव नहीं है। अतः परिसीमन की कार्यवाही को निरस्त किया जाए।
श्री छाबड़ा ने बताया कि शासन के पत्र क्रमांक एफ 1-70/2014/18 नया रायपुर दिनांक 22.09.2014 में वार्डों के आरक्षण के संबंध में दिए गए निर्देश पत्र क्र.03 छ.ग. नगर पालिक संशोधन अधिनियम 2004 की धारा 3 (25-क) में उल्लेखित अनुसार जनसंख्या से अभिप्रेरित है। ऐसी अंतिम पूर्ववती जनगणना जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किए जा चुके हैं, में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या स्पष्ट किया जाता है कि जनगणना 2011 में प्रकाशित जनसंख्या को ही आधार मानकर वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही की जाये। इस आदेश में किसी भी प्रकार से जनसंख्या में हुई वृद्धि को आधार मानकर वार्डों के आरक्षण करने बाबत कोई निर्देश नहीं है। इस प्रकार आपत्ति क्र.2 एवं आपत्ति क्र.03 के अनुसार वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया भी पूर्ण नहीं की जा सकती जो कि पूर्व से यथावत परिसीमन ही रहे। श्री छाबड़ा ने चुनाव आयोग से निवेदन किया है कि चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की जाये एवं चुनाव के प्रक्रिया के नियमों का पालन सुनिश्चित हो। इसी तरह मेरे द्वारा की गई आपत्ति का निराकरण करते हुए आगामी 13.07.2024 तक अनिवार्य रूप से लिखित पत्र के माध्यम से अवगत कराया वहीं नियमानुसार कार्यवाही नहीं होने पर विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विधि प्रक्रिया की ओर अग्रसर होने की बात कही है।