नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा आदेश दिया. सर्वोच्च अदालत ने नेशनल टेस्टिंंग एजेंसी (NTA ) से शनिवार 12 बजे तक रिजल्ट जारी करने को कहा. रिजल्ट ऑनलाइन और सेंटर वाइज जारी किए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नतीजे शहर और केंद्र के हिसाब से अलग-अलग घोषित किए जाने चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि छात्रों की पहचान छुपाकर रखी जाए. इसके लिए एनटीए को शनिवार शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है. सीजेआई ने कहा की पटना में परीक्षा के पहले पेपर ब्रीच हुआ था इसमें अब कोई शंका नहीं है. इससे पहले अदालत ने सरकार, एनटीए और परीक्षार्थियों से सख्त सवाल पूछे. जानना चाहा कि क्या इतनी भारी गड़बड़ी हुई है कि परीक्षा को रद्द किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट नीट पर अगली और अंतिम सुनवाई सोमवार 22 जुलाई को करेगा. सीजेआई ने कहा कि दिन के 10:30 बजे हियरिंग शुरू हो जाएगी, ताकि दोपहर तक मामले का निपटारा किया जा सके. सॉलिसिटर जनरल ने कहा की 24 जुलाई से काउन्सलिंग शुरू करेंगे. हम ये जानकारी अदालत के संज्ञान में लाना चाहते हैं.
नीट अभ्यर्थियों के वकील नरेंंदर हूडा ने कहा, हमने सुप्रीम कोर्ट में वो सारी बातें उठाईं जिससे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है. पेपर सिर्फ हजारीबाग और पटना में ही नहीं, बल्कि अन्य जगहों पर भी लीक हुआ है. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख सोमवार तय की है. बिहार पुलिस और भारत सरकार को बिहार पुलिस की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया गया है. एनटीए को अपनी वेबसाइट पर सभी उम्मीदवारों के परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया गया है.