बैंकिंग नियमों में सुधार की दिशा में केंद्र सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकार आज लोकसभा में बैंकिंग लॉ (संशोधन) बिल, 2024 पेश करने जा रही है. इस बिल में बैंक खाते में एक उत्तराधिकारी की संख्या को बढ़ाकर 4 कर दिया जाएगा यानी अब खाताधारक अपने अकाउंट में 4 लोगों को नॉमिनी बना सकेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दिन में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करेंगी.
इस विधेयक को पिछले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी. जिसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 में संशोधन का प्रस्ताव है.
क्यों हो रहा यह बदलाव
बैंक खातों में नॉमिनी की संख्या बढ़ाने के पीछे की वजह से बैंकों में पड़ा अनक्लेमड अमाउंट. दरअसल मार्च 2024 तक बैंकों में 78,000 करोड़ रुपये ऐसे हैं, जिन पर दावा करने वाला कोई नहीं है. वित्त मंत्रालय और सरकार इस बात लेकर पिछले काफी से ‘टेंशन’ में है. अनक्लेम्ड मनी, सही उत्तराधिकारी को मिले इसके लिए सरकार यह बैकिंग संशोधन बिल लेकर आ रही है.
सरकार ने कहा है कि इस बदलावों में किसी भी बैंक अकाउंट के लिए एक से अधिक नॉमिनी हो सकेंगे. नॉमिनीज़ की संख्या 4 तक हो सकेगी, जो अभी तक केवल एक ही है. विधेयक में विनियामक अनुपालन के लिए बैंकों के लिए रिपोर्टिंग तारीखों को दूसरे और चौथे शुक्रवार के बजाय हर महीने की 15 और अंतिम तिथि निर्धारित करने का भी प्रावधान है.