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रिटर्न भरने के बाद भी आ गया इनकम टैक्स नोटिस, घबराएं नहीं, आसान है निपटने का तरीका

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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई गुजर चुकी है. इस साल देश के 7 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने आईटीआर भरा है. हालांकि, समय से आईटीआर भरने के बावजूद भी कई लोगों को नोटिस आ जाते हैं. इससे लोग परेशानी में पड़ जाते हैं. आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई नोटिस आ जाता है तो उस स्थिति में घबराने जरूरत नहीं है. आइए समझ लेते कि कैसे आसानी से इस नोटिस से निपटा जा सकता है.

ई-फाइलिंग पोर्टल से दे सकते हैं जवाब
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस का हमें हमेशा सावधानी से जवाब देना पड़ता है. हमें ध्यान से नोटिस को पढ़ना चाहिए. ज्यादातर नोटिस आय की सही जानकारी न देने, टीडीएस की जानकारी ठीक नहीं होने और विवरण की कमी से जुड़े होते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना चाहिए. इसके बाद ई-प्रोसीडिंग सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आप न सिर्फ अपना नोटिस देख पाएंगे बल्कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसका जवाब भी दे पाएंगे. आपको सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखने होंगे. इनमें फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट और निवेश के दस्तावेज भी शामिल हैं.

सूचना और नोटिस का फर्क पता होना चाहिए
टैक्स विशेषज्ञ कहते हैं कि आपको सूचना और नोटिस का फर्क भी पता होना चाहिए. सूचना आपके आईटीआर के प्रोसेस होने की आती है. इस पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. उधर, नोटिस का आपको जवाब देना पड़ता है. सीबीडीटी (CBDT) की नई सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन स्कीम (CCS) के तहत अब सभी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कर दिए गए हैं. नोटिस का जवाब देने से पहले आपको ई-फाइलिंग पोर्टल उसकी वैधता की पुष्टि करनी पड़ती है.

नोटिस मिलने पर इन स्टेप को करें फॉलो
सावधानी से नोटिस को पढ़कर उसके कंटेंट को समझें.
ध्यान से देखें कि आपको मिले नोटिस में पर्सनल डिटेल और असेसमेंट ईयर सही हो.
नोटिस के कारण को समझने की कोशिश करें.
साथ ही सुनिश्चित करें कि यह नोटिस आपके ऑनलाइन टैक्स अकाउंट में दिख रहा हो.
पेनल्टी से बचने के लिए इस नोटिस का तय समयसीमा के अंदर जवाब दें.
डेडलाइन 30 दिन की होती है. मगर, आपको 7 से 10 दिन के अंदर जवाब दाखिल कर देना चाहिए.
अपने जवाब में सभी जरूरी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें.
अगर आपसे कोई गलती हो गई हो तो रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करें.

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