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विवाद से विश्वास स्कीम, इनकम टैक्स से जुड़े केसों का चुटकी में करेगी समाधान

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण  ने बजट 2024 पेश करने के दौरान कहा था कि वह इनकम टैक्स  विवादों को निपटाने के लिए जल्द कोई योजना पेश करेंगी. अब सीबीडीटी  ने डायरेक्ट टैक्स ‘विवाद से विश्वास स्कीम’ पेश कर दी है. यह 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी. इस स्कीम के तहत इनकम टैक्स से जुड़े विवादों को तेजी से निपटाने का प्रयास किया जाएगा.

31 दिसंबर से पहले सामने आने वालों को लाभ 

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज की यह स्कीम फाइनेंस एक्ट के तहत लाई गई है. इसके नियमों को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. नई स्कीम में उन लोगों को लाभ दिया जाएगा, जो 31 दिसंबर, 2024 से पहले सामने आएंगे. इसके बाद फाइलिंग करने वालों को कम सेटलमेंट अमाउंट दिया जाएगा. विवाद से विश्वास स्कीम के तहत 4 फॉर्म जारी किए गए हैं.

  • फॉर्म 1 – इसमें आप डिक्लेरेशन फाइल और अंडरटेकिंग भी देंगे
  • फॉर्म 2 – यह फॉर्म अथॉरिटी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र के लिए होगा
  • फॉर्म 3 – इस फॉर्म के तहत घोषणाकर्ता द्वारा पेमेंट की जानकारी दी जाएगी
  • फॉर्म 4 – इसमें अथॉरिटी द्वारा टैक्स एरियर के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की जानकारी दी जाएगी

ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन भरना होगा फॉर्म 

नई स्कीम में कहा गया है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी और अपील करने के बीच कई विवाद है तो फॉर्म-1 को हर विवाद के लिए अलग से भरना होगा. पेमेंट की सूचना फॉर्म-3 में दी जानी है. इसमें आपको अपील, आपत्ति, आवेदन, रिट याचिका, विशेष अनुमति याचिका या दावे को वापस लेने के प्रमाण के साथ अथॉरिटी को देना पड़ेगा. फॉर्म-1 और फॉर्म-3 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर ऑनलाइन भरना होगा. सरकार को उम्मीद है कि इस स्कीम से इनकम टैक्स से जुड़े विवाद जल्द समाप्त होने लगेंगे.