राजनांदगांव: दिनांक 12.10.2024 के रात्रि मे स्टेशन रोड डायमंड टेलर के सामने मेरा पति लोकेश यादव को आसिफ अली व अनीस अली के द्वारा के द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर मां बहन की गाली गलौच कर हाथ मुक्का व बेल्ट से चेहरा बदन मे मारपीट किया तथा नाक को फोड़ दिया है खुन निकल रहा था तथा जान से मारने की धमकी दिया है कि रिपोर्ट पर धारा 115(2), 296,351(2),3(5) भा.ना.सं. का अपराध दर्ज किया गया, मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियो को दिया गया एवं मुतजरर लोकेश यादव को चोट आने से जिला अस्पताल राजनांदगांव उपचार हेतु ले जाया गया जो डाक्टर द्वारा रिफर करने पर मेडिकल कालेज पेण्ड्री राजनांदगांव मे भर्ती कराया गया था उपचार दौरान मुतजरर लोकेश यादव का मुलाहिजा, रिपोर्ट प्राप्त किया गया विवेचना मे धारा 117(2) बीएनएस जोड़ा गया। पुलिस अधीक्षक महोदय मोहीत गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहूल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में आरोपी 01. आसिफ अली पिता स्व0 अफजल अली उम्र 38 साल, 02. अनीस अली स्व0 अफजल अली उम्र 34 साल दोनो साकिनान स्टेशनपारा वार्ड नं. 11 पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव को पकड़ा गया, आरोपी से कड़ाई से पुछताछ करने पर अपराध स्वीकार करने और आरोपियो के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबुत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में उनि नरेश कुमार बंजारे, प्र0आर0 समारू सर्पा, म0प्र0आर0 वंदना पटले, आर0 मनोज जैन, सुनील बैरागी एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका एवं सराहनीय योगदान रहा है।