राजनांदगांव: नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनवाई है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश तिवारी ने सुनवाई पूरी होने के बाद उक्त फैसला सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक परवेज अख्तर ने बताया कि मामला साल 2020 का है। कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग से 28 साल के आरोपी ने दुष्कर्म किया। आरोपी ने पहले उसे शादी का झांसा दिया, फिर रात उसे अपने साथ बाइक में डोंगरगढ़ ले गया। दो दिनों तक उसे अपने साथ रखकर घुमाता रहा, इसी दौरान आरोपी ने उससे दुष्कर्म भी किया।
जिसकी शिकायत नाबालिग की मां ने थाने में की। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेज दिया था। मामले की सुनवाई पूरी होने और दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट ने आरोपी को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई है।