छत्तीसगढ़ पुलिस सूबेदार/उपनिरीक्षक/प्लाटून कमांडर भर्ती-2021 का परीक्षा परिणाम।
रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने सूबेदार/उपनिरीक्षक/प्लाटून कमांडर भर्ती-2021 की चयन प्रक्रिया का परिणाम घोषित कर दिया है। इस बार कुल 975 रिक्तियों में से 959 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने चयनित उम्मीदवारों की सूची पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.cgpolice.gov.in पर अपलोड कर दी है।
चयन प्रक्रिया के अनुसार, सूबेदार के 58 पदों में से 57, उपनिरीक्षक के 577 पदों में से सभी 577, उपनिरीक्षक (विशेष शाखा) के 69 पदों में से सभी 69, और प्लाटून कमांडर के 247 पदों में से सभी 247 पदों पर चयनित किया गया है। हालांकि, उपनिरीक्षक (अंगुल चिन्ह) के 6 पदों में से 2, उपनिरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज) के 3 पदों में से 1, उपनिरीक्षक (कंप्यूटर) के 6 पदों में से 5, और उपनिरीक्षक (रेडियो) के 9 पदों में से 1 पद पर ही भर्ती की गई है।
ऐसे चेक करें रिजल्ट
– आवेदक रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.cgpolice.gov.in पर जाएं।
– इसके बाद आवेदक पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के नोटिस बोर्ड के सेक्शन पर क्लिक करें।
– नोटिस बोर्ड में सूबेदार/उपनिरीक्षक/प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा परिणाम का लिंक मिलेगा।
– इस पर क्लिक करने पर एक पीडीएफ फाइल खुलेगी, जिसमें चयनित उम्मीदवारों की सूची मिलेगी।
– इस लिस्ट में उम्मीदवार अपना नाम और रोल नंबर चेक कर लें।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने दायर याचिका के तहत 19 जुलाई 2023 को एक अभ्यर्थी के लिए उसकी पहली प्राथमिकता के आधार पर अजजा वर्ग में एक महिला सूबेदार का पद आरक्षित रखा है। अन्य रिक्त पदों पर पर्याप्त संख्या में योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण रिक्त हैं।
चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का पालन करते हुए उम्मीदवारों का चयन उनके द्वारा दी गई प्राथमिकताओं और प्राप्तांक के आधार पर मेरिट क्रम में किया गया है। उम्मीदवारों को केवल उन्हीं पदों पर विचारित किया गया है जिनके लिए उन्होंने वरीयता अंकित की है। यदि किसी उम्मीदवार की वरीयता के अनुसार रिक्त पद पहले से भरे गए हैं, तो उसका अंतिम चयन नहीं किया गया है।
आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार, जो अनारक्षित वर्ग की अर्हता पूरी करते हैं और चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में अनारक्षित वर्ग के खिलाफ चयनित होते हैं, उन्हें अनारक्षित पदों पर चयनित किया गया है। यदि उनकी सेवा वरीयता अनारक्षित वर्ग में उपलब्ध नहीं है, लेकिन आरक्षित वर्ग में है, तो उन्हें उनकी वरीयता के अनुसार नियुक्ति दी गई है।