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दक्षिण विधानसभा उपचुनाव: दोपहर 1 बजे तक 28.37 प्रतिशत हुआ मतदान, वोटिंग जारी…

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रायपुर। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है. मतदान केन्द्रों के बाहर मतदाताओं कि लंबी-लंबी देखने को मिल रही है. पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है. इस बीच निर्वाचन आयोग ने दोपहर 1 बजे तक के मतदान का आंकड़ा जारी कर दिया है. आयोग द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक़ अब तक दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 28.37प्रतिशत मतदान हो चुका है.

निर्वाचन क्षेत्र में आज सार्वजनिक अवकाश

रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए मतदान 13 नवंबर 2024 (बुधवार) को हो रहा है. इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश और सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है. इसके अलावा, मतदान दिवस के पूर्व 12 नवंबर को मतदान केंद्र वाले सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है. इस दिन मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण किया जाएगा और उन्हें मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा.

मतदाताओं को प्रोत्साहित करने चुनाव आयोग की पहल

मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत रायपुर दक्षिण उपचुनाव में वोट देने वाले मतदाताओं को प्रोत्साहित करने चुनाव आयोग की पहल पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है. इस पहल के तहत रायपुर शहर के प्रमुख होटल और रेस्टोरेंट्स ने मतदान करने वाले नागरिकों को खाने-पीने और रूम बुकिंग पर शानदार छूट देने की घोषणा की है. इस ऑफर का लाभ लेने के लिए मतदाताओं को मतदान के बाद अपनी उंगली पर लगी स्याही दिखानी होगी.

इस पहल में शहर के प्रतिष्ठित होटल और रेस्टोरेंट्स जैसे सुखसागर रेस्तरां, मंजू-ममता रेस्तरां, मे-फेयर होटल, फेयर-वे होटल और बेबीलोन होटल ने भाग लिया है. इन जगहों पर 13 नवंबर से 19 नवंबर तक विभिन्न प्रकार के ऑफर दिए जाएंगे.

ये दस्तावेज दिखा कर कर सकते हैं मतदान

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना कंगाले ने बताया कि यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है, तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमत किए गए हैं. ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों के जरिए मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं.

इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्कीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) द्वारा नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (NPR) के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किया गया सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड दिखाकर मतदान कर सकते हैं.

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