राजनांदगांव
विवरण- प्रार्थी थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि अपने भाई के बर्थडे में दोस्तो के साथ खाना खाने के लिये शेरे पंजाब ढाबा पेण्ड्री पहुंचे ही थे कि आरोपी आर्यन नायक के द्वारा कुछ बात करना है करके गौरव मेश्राम को वाहन के पीछे साईड लेकर गये जहा दोनो के बीच में पुरानी रंजिश को लेकर धक्का मुक्की होने लगा और आर्यन नायक के द्वारा मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौच देते हुये अपने पास में रखे चाकू से गौरव मेश्राम को जान से मारने की नियत से उस पर वार किया जिससे गौरव मेश्राम के शरीर से खून निकलने लगा जिसे ईलाज के लिये अस्पताल लेकर गये कि रिपोर्ट पर थाना लालबाग में अपराध क्रमांक 552/2024 धारा-109,296 बी०एन०एस० पंजीबद्व कर विवेचना में लिया जाकर मामले की गंभीरता को देखते हुये हालात से वरिष्ठ अधिकारीयो को तत्काल अवगत कराया गया
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मोहित गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय राहुल देव शर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय पुष्पेन्द्र नायक के निर्देशानुसार थाना प्रभारी लालबाग नवरतन कश्यप के नेतृत्व में आरोपी पतासाजी के लिये टीम तैयार कर पता तलाश किया जा रहा था इसी दौरान मुखबीर से सूचना मिला कि उक्त आरोपी घटना कारित कर पेण्ड्री के पास है जिसे घेराबंदी कर हिरासत में लिया जाकर गवाहो के समक्ष पूछताछ किया गया जो बताया कि पूर्व में मर्डर केस में अंदर हुआ था उसी बात को लेकर गौरव मेश्राम 3- 4 बार बोला था कि तुने दोस्त का मर्डर करके ठीक नही किया है करके बोलते रहता था उसी बात का हम दोनो के बीच रंजिश था जो कल फिर से उसी रंजिश को लेकर धक्का मुक्की हुये जिस पर से वह अपने पास में रखे चाकू से वार किया था आरोपी के द्वारा जुर्म स्वीकार करने एवं अपराध धारा सदर का पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने से आरोपी आर्यन नायक पिता शंकर नायक उम्र 20 वर्ष निवासी शंकरपुर रामनगर वार्ड नं0 07 उडिया मोहल्ला चौकी चिखली थाना कोतवाली को विधिवत गिरप्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक नवरतन कश्यप, उप निरीक्षक गीतांजली सिन्हा सउनि० राजू मेश्राम, आरक्षक राज कुमार बंजारा की भूमिका रही।