Home छत्तीसगढ़ आलू प्याज व्यवसायी के साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार…

आलू प्याज व्यवसायी के साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार…

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राजनांदगांव (दावा)। गुरुवार को शहर के गोलबाजार समीप जी ई रोड स्थित आलू-प्याज की दुकान में घुसकर व्यवसायी करन तेजवानी के साथ मारपीट करने वाले तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेजा गया।

आलू प्याज व्यवसायी के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों के नाम लीलाधर साहू उर्फ अनुज पिता मनोज कुमार साहू उम्र 21 वर्ष, गोपी साहू पिता मनोज कुमार साहू उम्र 25 वर्ष, पंकज यादव पिता विरेन्द्र यादव उम्र 25 वर्ष तीनों निवासी फिरंतीन मंदिर के पास नंदई वार्ड नं. 48 थाना बसंतपुर है।

आरोपियों द्वारा दुकान में घुस की गई मारपीट
कोतवाली थाना प्रभारी रामेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुवार 10 अप्रैल को प्रार्थी/आहत करण कुमार तेजवानी पिता अशोक कुमार तेजवानी उम्र 37 वर्ष निवासी माता मंदिर के सामने सिंधी कालोनी लालबाग द्वारा थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि 10 अप्रैल गुरुवार को करीब 12.30 बजे में अपनी दुकान ईमाम चौक में था तभी दुकान के सामने अनुज नाम का लडक़ा अपना छोटा हाथी वाहन को खड़ी करके कहीं चला गया था, जब अनुज वापस आया तो मै अनुज को बोला कि मेरे दुकान के सामने अपनी गाड़ी हटा दो, मेरे दुकान से माल भरने वाली गाड़ी लगने वाली है और बोलकर मैं अपने दुकान में आकर बैठ गया। इतने में अनुज अपने तीन साथियों के साथ डंडा लेकर दुकान में घुसकर मुझे मां बहन की अश्लील गाली गलौच करते हुये जान से मारने की धमकी देकर डंडा, हाथ मुक्के व लात से मारपीट करने लगे, दुकान में रखे प्लास्टिक की कुर्सी में भी मेरे को मारपीट करने से मेरे सिर, छाती, पीठ, ललाट, दाहिने कंधा में चोंट आई है. सिर से खून निकला। रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 163/2025 धारा 296, 115(2), 351(2), 333, 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कायमी से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।

घेराबंदी कर पकड़े गए आरोपी
इस पर पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक रामेन्द्र सिंह के नेतृृत्व मे टीम गठित कर आरोपियों के पतासाजी हेतु उनके नेतृत्व में रवाना कर आरोपी लीलाधर साहू उर्फ अनुज, गोपी साहू व पंकज यादव को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ आरोपियो द्वारा प्रार्थी के साथ मारपीट का अपराध घटित करना स्वीकार किया गया। घटना में प्रयुक्त एक नग बांस के डण्डा को जप्त आरोपियों के खिलाफ प्रयाप्त अपराध सबूत पाये जाने से शुक्रवार 11 अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया, जहां से आरोपियों को जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल में दाखिल किया गया है।

उक्त कार्यवाही में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक श्री सिंह सहित उप निरीक्षक धनीराम नारंगे, प्रधान आरक्षक जी. सिरील कुमार, प्रधान आरक्षक शम्भूनाथ द्विवेदी एवं थाना स्टॉफ की सराहनीय भूमिका रही।

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