Home छत्तीसगढ़ मवेशियों को बूचडख़ाना ले जाते आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा…

मवेशियों को बूचडख़ाना ले जाते आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा…

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दो महिंद्रा पिकअप वाहन सहित 4 आरोपी गिरफ्तार

राजनांदगांव (दावा)। लालबाग थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी तुमड़ीबोड द्वारा मवेशियों को बूचड़ खाने ले जाते आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस ने 7 नग मवेशियों से भरे 2 महेंद्रा पिक अप वाहन सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तुमड़ीबोड़ चौकी प्रभारी ने दिलीप पटेल ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन व उनके नेतृत्व में हमराह स्टॉप के सोमवार 13 अक्टूबर की रात गौरक्षा दल व अन्य लोगों से सूचना मिली कि ग्राम बनभेड़ी से दो पिकअप क्रमांक एमएच 36 एए 4721 एवं एमएच 36 एए 1375 में मवेशीयों को ठूस-ठूसकर भरकर, बिना दाना पानी बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के कत्लखाना ले जाया जा रहा है।

वाहनों का पीछा कर उसे रोका गया
इस सूचना पर बजरंग दल के लोगों को बताकर 13 अक्टूबर के दरमियानी रात दोनों पिकअप वाहन का पीछा करते हुए सुबह 05:00 बजे करीबन ग्राम तुमडीबोड़, नाथुनवागांव, तिराहा मोड के पास रोका गया। जिसमें से एक वाहन में 03 भैस एवं दूसरे वाहन एक भैस का बच्चा कुल 04 नग मवेशी मिला। पुलिस ने दोनों पकड़े गए वाहन में मवेशियों को भरकर बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के कत्लखाना ले जाते हुये पकडऩे पर सूचना पुलिस चौकी तुमडीबोड़ को देकर कार्यवाही शामिल प्रार्थी प्रणय मुल्लेवार, मनीष सार्वा व कमल सोनी को कार्यवाही में सहयोग करने हेतु नोटिस दिया गया।

महाराष्ट्र क्षेत्र के है मवेशी तस्कर आरोपी
बाद में दोनों वाहन के चालक व सहयोगी से नाम पता पूछने पर अपना नाम विश्वदिप बंजारी पिता रविन्द्र बंजारी उम्र 28 वर्ष निवासी टेकेपार पुनर्वसन वार्ड नं.-03 थाना कारदा, राजेश मोहनकर पिता प्रकाश मोहनकर उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम झबाडा थाना कारदा, सौरभ लेन्डारे पिता मिलिंद लेन्डारे उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम वाकेश्वर थाना अडयाल व सूचित रामटेके पिता सचिन रामटेके उम्र 19 वर्ष निवासी गोल्लेबाडी थाना आडयाल, जिला भण्डारा (महा.) का होना बताया गया। उक्त वाहन चालक एवं वाहन स्वामी को मवेशी ले जाने हेतु व कागजात, चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश करने के लिए नोटिस दिए, जिसमें दोनों के द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नही होने पर दोनों पिकअप वाहन अनुमानित कीमत 10 लाख रुपयें व दोनों वाहन के पशु कुल 7 नग भैस कीमत 1,25,000 रुपये कुल किमती 11,25,000 रुपये को जप्त किया गया। पुलिस ने चारों आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पुलिस चौकी तुमडीबोड़ लाया गया। उक्त चालक व सहयोगी आरोपियों के खिलाफ अपराध धारा 4, 6, 10, छग कृषक पशु, परि.अधि. एवं पशु के प्रति क्रूरता के निवारण अधि. 1960 की धारा 11 का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड प्राप्त किया जा रहा है।

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