राजनांदगांव 26 अप्रैल 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जयप्रकाश मौर्य ने बताया कि पूर्व में जारी आदेश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान जो संस्थान प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खोले जा रहे है। उन्हें सोमवार को भी खोले जाने की अनुमति होगी। कलेक्टर श्री मौर्य ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 19 अप्रैल को जारी आदेश में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण और इसकी संभावना को दृष्टिगत रखते हुए राजनांदगांव जिले के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर्स, हास्पिटल, शासकीय कार्यालयों सहित अन्य आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर प्रत्येक सोमवार को संपूर्ण बाजार बंद रखे जाने का आदेश दिया गया था। जिले तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। गोमास्ता एक्ट के अंतर्गत जिन संस्थानों को सामान्यत: सप्ताह में एक दिन बंद रखा जाता है, वह यथावत् जारी रहेगा।