Home छत्तीसगढ़ कांग्रेस महामंत्री और ग्राम प्रमुख छेडख़ानी मामले में गिरफ्तार

कांग्रेस महामंत्री और ग्राम प्रमुख छेडख़ानी मामले में गिरफ्तार

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महिला से छेडख़ानी व लज्जा का अनादर करने का आरोप

डोंगरगाँव(दावा)। विवाहिता के साथ छेडख़ानी व घर में बलात प्रवेश करने, हमला करने, धमकी दिये जाने जैसे मामलों में कांग्रेस कमेटी के महामंत्री व ग्राम प्रमुख को डोंगरगांव पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपियों को जमानत पर रिहा किये जाने की अपुष्ट खबर है. घटना पखवाड़े भर पूर्व कुमर्दा की है, जहां ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री लालचंद साहू व ग्राम प्रमुख किशन साहू पर एक विवाहिता के द्वारा बलात घर में घुसकर अनैतिक संबंध बनाने की मांग तथा उसकी मर्यादा भंग करने व नहीं मानने पर पीडि़ता को डराने धमकाने का आरोप लगाया था. इस संदर्भ में थाना डोंगरगांव में उक्त दोनों आरोपियों के विरूद्ध पीडि़ता के द्वारा घटना दिवस 11 जुलाई को रात्रि 11 बजे डोंगरगाँव थाने पहुंचकर अपनी आप बीती पुलिस को बताया गया था, लेकिन कार्यवाही के नाम पर उसे बैरंग लौटा दिया गया.

इधर मामले की गंभीरता देखते हुए और कोई कार्यवाही न होते देख पीडि़ता ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की, जिसके बाद विगत 3 दिनों पूर्व इस मामले में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महामंत्री तथा पूर्व विधायक प्रतिनिधि लालचंद साहू तथा ग्राम प्रमुख किशन साहू के विरुद्ध गत दिनों आईपीसी की धारा 509, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था. वहीं पीडि़ता के सक्षम न्यायायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये बयान के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों के विरूद्ध पूर्व में दर्ज प्रकरण में आईपीसी की धारा 452, 354(क) व 506 को संलग्र किया गया है, जिसके आधार पर ही शुक्रवार को आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और उन्हें न्यायालय में पेश किया गया.

पीडि़ता द्वारा सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये बयान के आधार पर धाराएं बढ़ाई गई तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया.

के.पी. मरकाम,
नगर निरीक्षक

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