नईदिल्ली। केंद्र सरकार दोपहिया सवारों के लिए सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट पहनने, उत्पादन व बिक्री सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू करने जा रही है। लोकल हेलमेट पहनकर बाहर निकलने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही लोकल हेलमेट उत्पादन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना व जेल का प्रावधान किया जाएगा। सडक़ हादसों में लोकल हेलमेट अथवा बिना हेलमेट के चलते हर रोज 28 बाइक सवारों की जान चली जाती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि बगैर हेलमेट अथवा हेलमेट की खराब गुणवत्ता (लोकल हेलमेट) होने पर 1,000 रुपए का चालान होगा। नए मानक में हेलमेट का वजन डेढ़ किलो से घटाकर एक किलो 200 ग्राम कर दिया गया है। टू व्हीलर हेलमेट मैन्यूफेक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव कपूर ने बताया कि हेलमेट को बीआईएस सूची में शामिल होने से दो पहिया वाहन चालकों की सडक़ दुर्घटना में जान बच सकेगी। 2016 के अध्ययन के मुताबिक देश में प्रतिदिन लोकल हेलमेट अथवा बिना हेलमेट के चलते 28 दो पहिया वाहन सवार सडक़ हादसे में मारे जाते हैं। जानकारी के अनुसार सडक़ परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने बाइक सवारों को सुरक्षित हेलमेट मुहैया कराने के लिए पहली बार इसे भारतीय मानक ब्यूरो (बीएसआई) की सूची में शामिल किया है। मंत्रालय ने 30 जुलाई को जारी अधिसूचना में हितधारकों से आपत्ति व सुझाव मांगे हैं। इसके 30 दिन बाद नया नियम लागू कर दिया जाएगा।