नई दिल्ली। सरकार ने 30 सितंबर तक लागू रहने वाले ‘अनलॉक 4’ के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह और अन्य मंडली को 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय के साथ सलाह के बाद मेट्रो रेल सेवाओं को आगामी सात सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
गाइडलाइन में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी।
इन गतिविधियों को छोड़कर सभी को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति दी जाएगी
1- सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) और इसी तरह के स्थान।
2- केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा
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