Home छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक ही निकला अवैध शराब तस्करी का आरोपी

पुलिस आरक्षक ही निकला अवैध शराब तस्करी का आरोपी

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खैरागढ़ (दावा)। पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव डी श्रवण, अति.पुलिस अधीक्षक कविलाश टंडन, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी जीसी पति के मार्गदर्शन में पुलिस चौकी जालबांधा में चलाये जा रहे अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन की मुहिम के तहत पुलिस के जवानों ने 7 सितम्बर को तीन आरोपियों को धर दबोचा.

जानकारी अनुसार विगत 7 सितम्बर की रात्रि 10:45 बजे मुखबिर की सूचना पर जालबांधा पुलिस ने केकराजबोड़ मोड़ पर नाकाबंदी कर मोटर सायकल क्र.सीजी 08 एएन 4507 में सवार होकर जा रहे तीन लोग क्रमश: उत्तम वर्मा पिता नारायण वर्मा उम्र 55 साल निवासी रेंगाकठेरा, महेश यादव पिता राजू यादव उम्र 26 साल निवासी किल् लापारा खैरागढ़ व रूपेश भोई पिता जगदीश भोई उम्र 36 साल निवासी भोथलीडीह थाना सरायपाली जिला महासमुंद हाल थाना गातापार को रोककर उसकी जांच-पड़ताल की. जांच के दौरान पुलिस को उसके पास रखे बैग से 42 पव्वा देशी प्लेन शराब जप्त किया गया है जिसकी अनुमानित कीमत 3360 रूपये बताई जा रही है.

पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34 (2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है. ज्ञात हो कि अवैध रूप से शराब ले जाने वाले तीन आरोपियों में एक आरोपी रूपेश भोई गातापार थाने में आरक्षक के पद पर पदस्थ था. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार जिस वक्त आरोपी आरक्षक रूपेश भोई ने इस घटना को अंजाम दिया उस वक्त वह अपनी ड्यूटी से गैरहाजिर था. आरोपियों का यह अपराध अजमानतीय होने के कारण तीनों आरोपियों को ज्युडिशियल रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया जहां उन्हें जेल भेज दिया गया है वहीं शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार गातापार जंगल थाने के आरक्षक रूपेश भोई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप.निरी.हेमवंत चंद्राकर, सउनि मयाराम नताम, प्रआर सुरेश वर्मा, बलराम सिंह आरक्षक देवनारायण साहू, नीलकमल साहू, सैनिक श्यामसुंदर बैस का विशेष योगदान रहा.

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