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जारी आदेश में कहा गया, सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खोले जाने की अनुमति

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कृषि केन्द्रों को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खोले जाने की अनुमति

राजनांदगांव 10 सितम्बर 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी टोपेश्वर वर्मा ने नगर पालिक निगम क्षेत्र राजनांदगांव के अंतर्गत कृषि केन्द्रों को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की है। वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका निगम क्षेत्र राजनांदगांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। साथ ही व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों द्वारा फसलों में अनेक प्रकार के कीट इत्यादि लगने से नुकसान होने की संभावना को देखते हुए कृषि केन्द्रों को खोले जाने की अनुमति देने के लिए निवेदन किया गया है।


जारी आदेश में कहा गया है कि कृषि केन्द्र में कृषि कार्य संबंधी सामग्री के अलावा अन्य कोई भी सामान विक्रय नहीं किया जाएगा। प्रतिष्ठानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की जिम्मेदारी व्यवसायी की होगी। दुकानदार व ग्राहकों को मास्क का उपयोग एवं प्रतिदिन व्यवसायिक प्रतिष्ठान को सेनिटाईज किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। निर्देशों का पालन न करने अथवा समयावधि के बाद दुकान खुली पाए जाने पर संबंधित व्यवसायी के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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