किसी के द्वारा आवास दिलाने प्रलोभन से बचें
राजनांदगांव(दावा)। प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक ए.एच.पी. ‘मोर आवास मोर चिन्हारी’ के तहत् शहर कि चिन्हीत झुग्गी बस्ती के रहवासी परिवारो को स्वच्छ सुन्दर वातावरण में आवास उपलब्ध करा कर इनके जीवन स्तर को सवारने का प्रयास राज्य एवं केन्द्र शासन के सहयोग से किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महापौर श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख ने बताया कि कच्चे मकान में निवासरत पट्टाधारी एवं निजी और शासकीय भूमि मेें अतिक्रमण कर बसे परिवार को योजनांतर्गत पक्का आवास उपलब्ध कराना योजना का मूल उद्देश्य है। इसकी पात्रता के लिये ऐसे परिवार जिनकी समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय 03 लाख रूपये से कम होना चाहिए। आवेदन करने वाले व्यक्ति का या उसके परिवार का सम्पूर्ण भारत वर्ष में कोई भी पक्का आवास नही होना चाहिए। 31 अगस्त 2015 के पूर्व से उस झुग्गी बस्ती का रहवासी होना अनिवार्य है, जिसे विस्थापित किया जाना है।
अन्यथा कि स्थिति में इस नियम कि पूर्ति ना होने पर उन्हे आवास प्रदान नही किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ए.एच.पी. के आवास गरीब और जरूरतमंद परिवारो को निवास करने के लिए है। आवास का किसी भी स्थिति में किराये पर या निवास के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिए उपयोग नही किया जाना है।
महापौर श्रीमती देशमुख ने बताया कि नगर पालिक निगम, राजनांदगॉव में प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के प्रलोभन मे न आवे और न किसी के द्वारा आवास दिलवाने के प्रलोभन में आकर इस हेतु पैसा न देवें।
अगर कोई भी आपसे उपरोक्त संबध में पैसे कि मांग करता है, तो इसके संबंध में नगर पालिक निगम कार्यालय या प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यालय मे तत्काल शिकायत करे। बिना आबंटन के किसी को भी रेवाडीह, लखोली, मोहारा आदि निकाय क्षेत्रो में बने आवासों में आवास प्राप्त नही हो सकता। उन्होंने नागरिकों से आवास दिलवाने के प्रलोभन से बचते हुये पात्रता अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने की अपील की है।