हाईकोर्ट ने बोर्ड के आयुक्त को चेताया
राजनांदगांव(दावा)। राजनांदगांव के हाउसिंग बोर्ड कार्यपालन अभियंता को लेकर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में तत्कालीन ईई सीएस बेलचंदन को ही प्रभार देने का निर्णय देने के साथ बोर्ड के आयुक्त को भी अवमानना नहीं करने की चेतावनी दी है।
ज्ञात हो कि हाउसिंग बोर्ड के ईई के पद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। बेलचंदन की जगह आयुक्त के निर्देश पर नीतू गनवीर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। करीब तीन माह से बोर्ड के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में ईई बेलचंदन कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। इस मामले में हाईकोर्ट ने 27 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए बेलचंदन को पूर्ववत कार्यपालन अभियंता के पद पर पदस्थ करने का आदेश जारी किया है। वहीं आयुक्त को कंटेम्पट ऑफ कोर्ट की चेतावनी देते हुए न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए चेताया है।
बताया जा रहा है कि वर्तमान गृह निर्माण मंडल में आयुक्त के पद पर डॉ. अयाज एफ. तम्बोली पदस्थ हैं। करीब तीन माह पहले उन्होंने आयुक्त का पदभार संभाला और प्रशासनिक फेरबदल करते हुए बेलचंदन को राजनांदगांव में ही संपदा अधिकारी के पद पर पदस्थ कर दिया। बताया जा रहा है कि बेलचंदन के पद के विपरीत संपदा अधिकारी का पद समकक्ष नहीं है। लिहाजा उन्होंने बोर्ड के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की।
गौरतलब है कि बेलचंदन भारतीय इंजीनियरिंग सर्विस (आईईसी) के अफसर हैं। वह छत्तीसगढ़ में लंबे समय से प्रतिनियुक्ति के पद पर कार्यरत हैं। इस संबंध में श्री बेलचंदन ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की प्रतिलिपि कार्यालय को भेज दी गई है और वे 31 अक्टूबर को पुन: अपना पदभार ग्रहण करेंगे।